भभुआ (कोर्ट) : तदर्थ न्यायाधीश तृतीय अरबिंद कुमार पांडेय ने सत्र वाद 34/04/3/13 में चैनपुर थाना क्षेत्र के बड़की बौरई के श्रवण कुमार सिंह की हत्या के मामले में सरैयां (चैनपुर)निवासी चार अभियुक्तों को दोषी पाया है.
सभी अभियुक्तों जवाहर बिंद, जगजीवन बिंद, झगरू बिंद व हीरा बिंद को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गयी है. अर्थदंड नहीं देने पर एक–एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया गया है.
जवाहर बिंद को 27 आर्म्स एक्ट में पांच साल की सजा व पांच हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 148 में सभी अभियुक्तों को दो–दो वर्ष की सजा एवं दो–दो हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है. सभी सजा साथ–साथ चलेगी. इस वाद में अपर लोक अभियोजक रंग बहादुर पांडेय तथा बचाव पक्ष के प्रह्वाद सिंह अधिवक्ता ने अपने पक्ष रखे.
ज्ञातव्य हो कि इस मामले के सूचक धर्मेंद्र कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह ने अपने बयान में कहा था कि 24 जून 2003 को अपराह्न् लगभग 3:30 बजे वह अपने मित्र भरत सिंह के साथ चैनपुर से मुंडेश्वरी धाम दर्शन के लिए मोटरसाइकिल से जा रहे थे. इस दौरान जैसे ही वे केंवा नहर से आगे बढ़े, तभी श्रवण कुमार अपनी मोटरसाइकिल से आकर उन लोगों से बात करने लगे.
वह अपनी मोटरसाइकिल से आगे–आगे अपने गांव बड़की बौराई के लिए चले. वह अभी छोटकी बौरई से 200 गज पश्चिम लालिता सिंह की बोरिंग के पास पहुंचे, तभी सभी अभियुक्तों ने उन्हें घेर लिया. जवाहर बिंद ने अपने पास रखे कट्टे से उन्हें गोली मार कर घायल कर दिया.
उनके जमीन पर गिरते ही सभी उन्हें मारने लगे. हल्ला सुन कर हमलोगों के साथ और लोग जुटते देख सभी अभियुक्त भाग निकले. वहां जुटे सभी लोग उन्हें सदर अस्पताल लेकर आये. गंभीर हालत देख श्रवण कुमार को बनारस रेफर कर दिया गया. बनारस ले जाने के क्रम में मोहनिया पहुंचते ही श्रवण कुमार की मौत हो गयी.