आवेदन के बारे में बीडियो सरफराजुद्दीन अहमद ने बताया कि शब्बीर का आरोप है कि 25 दिसंबर 2008 में धनेज में तालिमी मरकज की बहाली के अंतर्गत हसीना खातून,आसमा खातून व रबिया खातून की बहाली की गयी. बहाली के समय उक्त तीनों अभ्यर्थियों ने न्यूनतम उम्र सीमा की आर्हता पूर्ण नहीं की थी.
सर्टिफिकेट के अनुसार तीनों की उम्र सीमा कम थी, लेकिन फर्जी सर्टिफिकेट लगा उनके उम्र बढ़ा कर बहाली करा दी गयी. उसने इसमें को-ऑडिनेटर की मिलीभगत का भी आरोप लगाया है.