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आरटीपीएस के मामलों को पेंडिंग रखने पर भरना पड़ेगा जुर्माना

जिले में अब तक 28 लाख से अधिक मामलों का हुआ निबटारा भभुआ नगर : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्राजेक्ट‍्स में एक लोक सेवा अधिकार अधिनियम यानी आरटीपीएस के अंतर्गत आनेवाले मामलों को ससमय निष्पादित नहीं करने पर संबंधित अधिकारी व कर्मी से जुर्माना वसूला जायेगा. डीएम डॉ नवल किशोर चौधरी ने इस बाबत […]

जिले में अब तक 28 लाख से अधिक मामलों का हुआ निबटारा

भभुआ नगर : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्राजेक्ट‍्स में एक लोक सेवा अधिकार अधिनियम यानी आरटीपीएस के अंतर्गत आनेवाले मामलों को ससमय निष्पादित नहीं करने पर संबंधित अधिकारी व कर्मी से जुर्माना वसूला जायेगा. डीएम डॉ नवल किशोर चौधरी ने इस बाबत सभी अधिकारियों व कर्मियों को सख्त आदेश जारी किया है. इस बारे में उन्होंने बताया कि लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आनेवाले मामलों के निबटारे में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. अधिनियम के मुताबिक इसमें जुर्माना वसूली का भी प्रावधान किया गया है. उल्लेखनीय है कि लोक सेवा अधिकार अधिनियम आमलोगों को निर्धारित समयसीमा के भीतर कुछ चुनी हुई लोक सेवा उपलब्ध करानेवाला कानून है. इसके अंतर्गत जिले में 18 आरटीपीएस काउंटर संचालित हैं.
जिसमें राशनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जाति, चरित्र, आमदनी से संबंधित प्रमाणपत्र निर्धारित समयावधि में दिये जाने का प्रावधान है. लेकिन, कई जगहों पर पदाधिकारियों व कर्मियों की लापरवाही से लोगों का इसका लाभ ससमय नहीं मिलता और लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता है. कैमूर जिले में लोक सेवा अधिकार अधिनियम 15 अगस्त 2011 में शुरू हुआ. इसमें अब तक ऑनलाइन दो लाख 62 हजार 725 व ऑफलाइन करीब 26 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए. इसमें काउंटर पर आये 26 लाख और ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों में दो लाख 61 हजार 971 मामले निष्पादित किये गये. वहीं, 11568 आवेदनों पर अपील दायर की गयी, जिसमें 11565 मामले निष्पादित किये गये.
जिले का परफॉरमेंस बेहतर: लोक सेवा अधिकार अधिनियम के मामलों के निष्पादन में कैमूर जिले की स्थिति काफी बेहतर और अन्य पड़ोसी जिले जिसमें रोहतास, भोजपुर व बक्सर जिलों से मामलों के निष्पादन में स्थित काफी अच्छी है. बिचौलियों का प्रभाव आरटीपीएस काउंटर से समाप्त करने के लिए अब निरंतर छापेमारी अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया है. मिली जानकारी के अनुसार, अब तक नौ बिचौलियों को गिरफ्तार भी किया गया है.
वसूला गया 11 लाख जुर्माना : अधिनियम के मुताबिक आरटीपीएस के मामलों को पेंडिंग रखने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिले में अब तक मामलों को पेंडिंग रखने पर 32 अधिकारियों व कर्मियों से 11 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है, जिसमें बीडीओ, सीओ, राजस्वकर्मी, पंचायत सचिव शामिल हैं.
क्या कहते हैं अधिकारी
लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं जनहित के लिए है. मामलों को ससमय निष्पादित करने के लिए सभी को विशेष निर्देश दिया जा चुका है. कोताही पर कार्रवाई सुनिश्चित है.
डॉ नवल किशोर चौधरी, डीएम कैमूर

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