जहानाबाद : चार वर्षीय बच्चे के अपहरण के आरोपित महेंदिया थाना क्षेत्र के मधुश्रवां मठिया ग्राम निवासी बागेश यादव को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने भादवि की धारा 364 ए में दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. न्यायाधीश ने इसके अतिरिक्त अभियुक्त पर आर्थिक दंड के रूप में 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इसमें पांच हजार रुपये पीड़ित को एवं पांच हजार रुपये विधिक सेवा प्राधिकार को दिया जायेगा.
एपीपी विजय कुमार मिश्रा ने बताया है कि महेंदिया थाना कांड संख्या 48/11 में सूचक मोनू कुमार ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. उसने अभियुक्त बागेश यादव पर चार वर्षीय भाई बिट्टू कुमार का अपहरण करके जीप से ले भागने की बात कही थी. सूचक ने यह भी आरोप लगाया था कि बागेश यादव द्वारा पूर्व में भी फिरौती के लिए अपहरण के मुकदमे में आरोपित रह चुका है.