जहानाबाद नगर : एडीजे प्रथम संजय कुमार सिंह ने जिले के मखदुमपुर थाना क्षेत्र के छरियारी निवासी सिपाही उज्जवल कुमार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका को सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया. उसके विरुद्ध उसी थाना क्षेत्र के निवासी पीड़िता ने जहानाबाद महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें उसने अभियुक्त जो बिहार पुलिस में सिपाही है
उसके विरुद्ध आरोप लगाया था कि उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ दो वर्षों तक लगातार यौन शोषण करना रहा. जब वह विरोध करती थी तो वह उसे शादी करने का आश्वासन देकर चुप करा देता था. इस कांड में न्यायाधीश ने एपीपी राकेश कुमार मुन्ना की दलीले सुनने के पश्चात अभियुक्त की अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया.