जहानाबाद : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय रंजीत कुमार सिंह ने सत्रवाद संख्या 38/15 में आरोपित दोष सिद्ध अभियुक्त रामानंद यादव ग्राम जलालपुर थाना काको जिला जहानाबाद के भादवी. की धारा 304 पार्ट टू में दोषी पाते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
अर्थदंड की राशि नहीं देने पर अभियुक्तों को एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इस संबंध में अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि सूचक ने काको थाना कांड संख्या 126/2011 अभियुक्त रामानंद यादव के विरुद्ध दर्ज कराया था. जिसमें सूचक ने आरोप लगाया था कि उसके पिता की हत्या उसके सगे चाचा रामानंद यादव ने जमीन विवाद के कारण कर दी थी. सूचक का कहना था कि उसके पिता जब खेत जोतने गये थे तो उसके चाचा रामानंद यादव ने लाठी से पीट-पीट कर उन्हें गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था.
और इलाज के दौरान बाद में उनकी मृत्यु हो गयी थी. एपीपी ने बताया कि प्रारंभ में इस मुकदमा में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 302 भादवी. के तहत आरोप का गठन किया गया था. परंतु साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को धारा 304 पार्ट टू भादवी. के तहत दोषी पाकर न्यायाधीश ने उसे दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी.