जहानाबाद (नगर) : जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा पारा लीगल कार्यकर्त्ताओं का जेंडर एवं महिला हिंसा की रोकथाम विषय पर संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया . व्यवहार न्यायालय स्थित साक्षी भवन में महिला विकास निगम एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन सब जज फोर सह प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार सुधीर सिंंहा एवं न्यायिक पदाधिकारी चंदन कुमार ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर की .
इस अवसर पर न्यायाधीश श्री सिंहा ने जेंडर आधारित घरेलू हिंसा को रोकने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि किसी निर्दोष को सजा न हो पाये इसके लिए आवेदनों में सत्य घटनाओं का वर्णन करें तथा महिलाओं को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए पारा लीगल कार्यकर्त्ता महिला हेल्प लाइन में महिलाओं से संबंधित आवेदनों को भेजें .
वहीं न्यायिक पदाधिकारी श्री कुमार ने कहा कि महिलाएं गर्भ से ही उत्पीड़न की शिकार होती हैं . वहीं से भ्रुण हत्या , लिंग भेद , छेड़छाड़ ,बलात्कार , बाल विवाह , दहेज प्रताड़ना , पारिवारिक संबंधी के बीच महिलाओं को अपमानित करना , वृद्धावस्था में महिलाओं को अनदेखा करना , उनकी आवश्यकताओं को पुरा नहीं करना ये सभी उत्पीड़न एवं घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं . इस प्रकार की हिंसाएं न हो इसके लिए पारा लीगल कार्यकर्त्ता द्वारा विधिक जागरूकता फैलाया जाये .
इस अवसर पर महिला विकास निगम के जिला परियोजना प्रबंधक सुशील कुमार द्वारा महिलाओं से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गयी . जबकि रिर्सोस पर्सन इंदु सिंहा जेंडर , घरेलू हिंसा आदि के बारे जानकारी दी .
कार्यशाला में महिला हेल्प लाइन के परियोजना प्रबंधक ज्योत्सना कुमारी ने संरक्षण पदाधिकारी की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी . वहीं अल्पावास की पूर्नावास पदाधिकारी आरुणी कुमारी ने अल्पावासगृह में महिलाओं को आश्रय , चिकित्सकीय सेवा , परामर्श एवं प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया की जानकारी दी .
कार्यशाला में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के दीनानाथ कुमार ,संतोष कुमार सिंहा आदि ने अपनी बातें रखी . कार्यशाला का समापन हेल्प लाइन की ज्योत्सना द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ .