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हत्या के मामले में सश्रम उम्र कैद की सजा

हत्या के मामले में सश्रम उम्र कैद की सजा25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया जहानाबाद. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय रंजीत कुमार सिंह ने हत्या के मामले में दोष सिद्ध अभियुक्त लक्ष्मी देवी को धारा 302/34 भादवि के तहत सश्रम आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड की राशि […]

हत्या के मामले में सश्रम उम्र कैद की सजा25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया जहानाबाद. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय रंजीत कुमार सिंह ने हत्या के मामले में दोष सिद्ध अभियुक्त लक्ष्मी देवी को धारा 302/34 भादवि के तहत सश्रम आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इस संबंध में अपर लोक अभियोजक बिनोद कुमार सिंह ने बताया कि काको थाना कांड संख्या 121/94 सूचक वसंत चौधरी ग्राम काको ने दर्ज कराया था. जिसमें उन्होंने कहा था कि 24 सितंबर 1994 को अभियुक्त लक्ष्मी देवी, भगिया देवी एवं अवधेश चौधरी ने नौ बजे दिन में जमीनी विवाद के कारण उसके साला विनोद चौधरी को पकड़कर अपने घर के आंगन में ले गया और अभियुक्त लक्ष्मी देवी ने उसके सिर पर बायें तरफ भाला से मारकर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया, जिससे इलाज के क्रम में विनोद चौधरी की मृत्यु हो गयी. इस कांड का एक अभियुक्त अवधेश चौधरी की मृत्यु मुकदमा के विचारन के दौरान हो गयी, जबकि एक अभियुक्त भगिया देवी को न्यायाधीश ने निर्दोष पाकर रिहा कर दिया. वहीं अभियुक्त लक्ष्मी देवी को न्यायाधीश ने हत्या का दोषी पाकर सश्रम उम्र कैद की सजा सुनायी.

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