जहानाबाद : शहर के जाफरगंज मोहल्ला निवासी मो. नौशाद ,महफूज आलम , मो. ईसराइल , मो. गुलाम, मो. असगर, एवं छोटे उर्फ लंगड़ा को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दीपक कुमार यादव ने भादवि धारा 341एवं 380/34 के तहत दोषी करार दिया. सभी अभियुक्तों की पहली गलती देखते हुए प्रोवेशन ऑफ ऑफेंन्डर एक्ट के प्रावधानों के तहत सम्यक भर्त्सना करते हुए
अभियुक्तों को एक वर्ष तक शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं अपने आचरण में सुधार लाने का निर्देश देते हुए सभी से बांड लिया. सभी अभियुक्त क्षतिपूर्ति की राशि एवं वाद खर्च के रूप में एक-एक हजार रुपया सूचक मो. शरीफ आलम को अदा करें.
इन सभी अभियुक्तों पर आरोप था कि ये लोग बराबर सूचक की पुत्री से छेड़छाड़ करते थे.जिसका सूचक विरोध करता था. इसी छेड़खानी से उपजे विवाद के कारण अभियुक्तों ने सूचक के साथ मारपीट की और 01जनवरी 2007 की रात सूचक के घर में घुस कर उसका सारा समान चोरी कर लिया.
इतना ही नहीं इन अभियुक्तों के भय से सूचक को अपना घर बेच कर दुसरे मोहल्ले में शरण लेना पड़ा. उक्त आशय की जानकारी सूचक के अधिवक्ता विनोद कुमार ने दी.
ट्रक के धक्के से एक घायल : घोसी . इस्लामपुर मुख्य पथ पर ट्रक से धक्के से बाइक सवार जख्मी हो गया. बाइक सवार मखदुमपुर थाना के महमदपुर गांव निवासी विकास कुमार बताया जाता है. जख्मी ने बताया कि पश्चिम दिशा से आ रहे एक ट्रक ने ठोकर मार दिया जिससे वह जख्मी हो गया.
जख्मी का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराने के बाद जहानाबाद सदर अस्पातल भेज दिया गया है.