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हत्या के आरोपित को 10 वर्ष सश्रम कारावास

हत्या के आरोपित को 10 वर्ष सश्रम कारावास10 हजार रुपया अर्थदंड भी जहानाबाद. हत्या के आरोप में दोषी पाए गए एक अभियुक्त पप्पू यादव को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. अभियुक्तों हुलासगंज थाना क्षेत्र के नरमा टोला, बेनिपुर के रहने वाले हैं. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम रजनीश कुमार श्रीवास्तव के […]

हत्या के आरोपित को 10 वर्ष सश्रम कारावास10 हजार रुपया अर्थदंड भी जहानाबाद. हत्या के आरोप में दोषी पाए गए एक अभियुक्त पप्पू यादव को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. अभियुक्तों हुलासगंज थाना क्षेत्र के नरमा टोला, बेनिपुर के रहने वाले हैं. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम रजनीश कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय से सत्र वाद संख्या 103/14 के सजा की बिन्दू पर सुनवाई करते हुए भादवी की धारा 304 के तहत यह सजा सुनायी गयी और 10 हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया गया. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा. इस संबंध में एपीपी सुधीर कुमार ने बताया कि हुलासगंज थाना कांड संख्या 83/2013 के सूचक रामानंद यादव के द्वारा मामला दर्ज कराया गया था. जिसमें सूचक ने कहा था कि अभियुक्त पप्पू केवट ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर उसके पुत्र इंद्रदेव यादव के साथ पहले गाली-गलौज की फिर पत्थर से मार-मारकर उसकी हत्या कर दी. घटना 16 सितंबर 2013 को हुई थी. न्यायाधीश ने सजा की बिन्दु पर अभियोजन एवं बचाव पक्ष की बहस सुनकर अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई.

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