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दो हत्यारोपितों को उम्रकैद
जहानाबाद : स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे चतुर्थ आरएन त्रिपाठी के न्यायालय ने हत्या के मामले में दोष सिद्ध दो अभियुक्तों अविनाश कुमार एवं संजीत कुमार को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी. साथ ही दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायाधीश ने 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया. इस संबंध में अपर लोक अभियोजक शारदानंद कुमार ने […]
जहानाबाद : स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे चतुर्थ आरएन त्रिपाठी के न्यायालय ने हत्या के मामले में दोष सिद्ध दो अभियुक्तों अविनाश कुमार एवं संजीत कुमार को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी. साथ ही दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायाधीश ने 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया.
इस संबंध में अपर लोक अभियोजक शारदानंद कुमार ने बताया कि शकूराबाद थाना क्षेत्र के मुरहार गांव निवासी सूचिका वीणा देवी ने दोनों अभियुक्तों अविनाश कुमार एवं संजीत कुमार सहित गांव के अन्य लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि 26 जुलाई, 2011 को अभियुक्त गण चंदा मांगने के लिए उसके पति देवकांत तिवारी के पास आये थे और उनको लेकर चले गये. सूचिका भी अपने पति के पीछे-पीछे गयी थी.
इसी क्रम में सूचिका ने देखा कि अभियुक्त गण ने उसके पति को खदेड़ कर गोली मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गयी. असके लिए सूचिका वीणा देवी ने अभियुक्तों के विरुद्ध अपने पति की हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें दोनों अभियुक्तों को आज सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी.
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