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हत्या के अभियुक्त को उम्रकैद

जहानाबाद :व्यवहार न्यायालय स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय गोपाल प्रसाद के न्यायालय द्वारा हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए हत्या के आरोपित रवि सिन्हा को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. न्यायाधीश द्वारा भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाते […]

जहानाबाद :व्यवहार न्यायालय स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय गोपाल प्रसाद के न्यायालय द्वारा हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए हत्या के आरोपित रवि सिन्हा को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
न्यायाधीश द्वारा भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा भादवि की धारा 364 के तहत 10 वर्षो की सजा एवं एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को दो वर्षो की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
इस संबंध में लोक अभियोजक राजीव रंजन वर्मा ने बताया कि नगर थाने में कांड संख्या 638/10 दर्ज कराते हुए सूचक देव नारायण महतो ने आरोप लगाया था कि अभियुक्त रवि सिन्हा द्वारा बोलेरो गाड़ी पटना जाने के लिए भाड़े पर बुक कराया गया था. रास्ते में अभियुक्त ने चालक अमरेंद्र नारायण की हत्या कर गाड़ी गायब कर दी थी.

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