जहानाबाद(नगर) : अगजा स्थल पर खूंटा गाड़ने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की लाठी एवं डंडे से पीट कर हत्या कर देने के मामले में आरोपित चनारिक मांझी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.
स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित तदर्थ एडीजे 2 मो. शाहिद रइस के न्यायालय ने उक्त मामले में आरोपित कुर्था(शकुराबाद) थाना क्षेत्र के उतरा निवासी चनारिक मांझी को आजीवन कारावास के अलावे 10 हजार की राशि का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर उसे छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
उल्लेखनीय है कि कुर्था(शकुराबाद) थाना क्षेत्र के उतरा निवासी दबपति मांझी ने स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करा उल्लेख किया था कि गांव के अगजा स्थल पर सीता मांझी एवं ललन मांझी का खुंटा गड़ा था. चार मार्च, 1996 की शाम सूचक और गांव के ही रामनंदन मांझी दोनों लखन मांझी के घर गये और खुंटा हटाने को कहा.
इस पर वहां बैठे सीता मांझी , चनारिक मांझी, रामदहीन मांझी, चीनी मांझी तथा अर्जुन मांझी सभी मिल कर उन दोनों को गाली गलौज करते हुए लाठी, डंडे से पीटने लगे. लाठी से सिर में चोट लगने की वजह से रामनंदन मांझी उक्त स्थल पर ही बेहोश हो गया और दो दिन बाद उसकी मृत्यु हो गयी.
इस मामले में सरकार की ओर से एपीपी अखिलेश्वर कुमार सिंह ने बहस किया. बताते चलें कि इस मामले के अन्य अभियुक्त सीता मांझी, रामदहीन मांझी तथा चीनी मांझी को पूर्व में ही सजा सुनायी जा चुकी है. एक अभियुक्त अजरुन मांझी अभी तक फरार चल रहा है.