एनजीटी की रोक के बाद अब नदियों में नहीं होगा विसर्जन

Updated at : 22 Jan 2020 6:41 AM (IST)
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एनजीटी की रोक के बाद अब नदियों में नहीं होगा विसर्जन

जहानाबाद : राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) व सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब नदियों में प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं होगा. प्रतिमा के विसर्जन को लेकर प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था की है. इसके लिए जिले के कृषि भवन के समीप जगह चिह्नित की गयी है. कृषि भवन के समीप छोटे तालाब को विकसित कर उसे […]

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जहानाबाद : राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) व सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब नदियों में प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं होगा. प्रतिमा के विसर्जन को लेकर प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था की है. इसके लिए जिले के कृषि भवन के समीप जगह चिह्नित की गयी है. कृषि भवन के समीप छोटे तालाब को विकसित कर उसे साफ-सुथरा कराया जायेगा तथा वहीं पर प्रतिमाओं का विसर्जन होगा.

गौरतलब हो कि सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी ने प्रतिमा विसर्जन के बाद अवशेष से होनेवाले प्रदूषण से बढ़ रहे खतरे पर नदियों में प्रतिमा विसर्जन पर रोक लगाने की बात कही थी. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रतिमा बनाने के दौरान प्लास्टर ऑफ पेरिस, थर्मोकोल जैसे अघुलनशील पदार्थ का प्रयोग होने पर भी आपत्ति जतायी थी तथा किन-किन चीजों से मूर्ति का निर्माण कराया जाये, इस संबंध में भी दिशा-निर्देश जारी किया गया था.
मूर्ति के रंगरोगन में इस्तेमाल होनेवाले जहरीले पेंट, सेंथेटिक पेंट के इस्तेमाल पर भी रोक लगाने की बात कही गयी थी. जारी दिशा-निर्देश में यह भी कहा गया था कि मूर्ति विसर्जन के दौरान अवशेष से नदियों के पानी गंदगी फैलती है तथा आदमी व जलीय जीव को भी संक्रमण फैलने की प्रबल संभावना बनी रहती है.
जगह चिह्नित करने के लिए कमेटी का किया गया था गठन : मूर्ति विसर्जन के दौरान बढ़ रहे प्रदूषण व मिले दिशा-निर्देश के बाद बीते दिन एसडीओ निवेदिता कुमारी, एसडीपीओ प्रभात भूषण श्रीवास्तव व सीओ संजय कुमार अंबष्ट की एक कमेटी गठित की गयी थी जिसमें मूर्ति विसर्जन कराने के लिए जगह चिह्नित करने को कहा गया था.
कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर देर शाम जिले के आला अधिकारी डीएम नवीन कुमार, एसपी मनीष समेत कई पदाधिकारी कृषि भवन के समीप पहुंचे तथा चिह्नित जगह का जायजा लिया. डीएम ने चयनित स्थल पर मुहर लगाते हुए मूर्ति विसर्जन के लिए जगह को उपयुक्त मान तालाब को साफ-सफाई कर विकसित कराने का दिशा-निर्देश दिया.
क्या कहते हैं पदाधिकारी
एनजीटी की रोक के बाद नदी में प्रतिमा का विसर्जन नहीं हो सकेगा. प्रशासन प्रतिमा विजर्सन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने में जुट गया है. कृषि भवन के समीप तालाब को विकसित कर साफ-सफाई करायी जायेगा एवं उसी तालाब में प्रतिमाओं का विसर्जन कराया जायेगा.
संजय कुमार अम्बष्ट, सीओ, जहानाबाद
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