जहानाबाद (नगर) : हत्या के एक मामले में शकूराबाद थाने के कखौरी निवासी सुरेश रजक को अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश द्वितीय त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी ने भादवी की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इस संबंध में एपीपी सुरेंद्र केवट ने बताया कि कुर्था थाने के वेणीपुर सरैया निवासी सूचक रामचंद्र रजक ने शकूराबाद थाना कांड सं
104/15 अपने दामाद सुरेश रजक समेत अन्य लोगों के विरुद्ध दर्ज कराया था, जिसमें सूचक ने कहा था कि उसका दामाद व अन्य लोगों ने मिल कर 26 सितंबर, 2015 को धारधार हथियार से गला काट कर उसकी पुत्री बुच्ची देवी की हत्या कर दी थी. अनुसंधान में पुलिस ने सिर्फ मृतका के पति सुरेश रजक के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया था व अन्य लोगों को दोषमुक्त कर दिया था. न्यायधीश ने विचारण के उपरांत अभियुक्त को पत्नी की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी.