जमुई : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विक्रम सिंह ने सोनो थाना कांड संख्या 64/2005 में ठाकुर अहरा निवासी नेमो यादव को छोटू यादव के हत्या के मामले में आजीवन कारावास व पांच हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना का भुगतान नहीं करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया है.
जानकारी ने अनुसार 7 जुलाई 2005 को नेमो यादव ने ढालो यादव के पुत्र छोटू यादव को पास के समुदाय भवन में सोने के लिए बुलाकर ले गया और रात के डेढ बजे छोटू यादव की मां को घर पर कहने के लिए गया कि आपके बेटा को किसी ने काट दिया है. इसके पश्चात जब परिवार के लोगों ने समुदाय भवन पहुंच कर देखा तो छोटू यादव का सिर धड़ से अलग था. इसके पश्चात ढालो यादव ने नेमो यादव, सरयुग यादव और दो अन्य लोगों के खिलाफ थाना में हत्या का मामला दर्ज कराया.