जमुई : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 को लेकर समाहरणालय संवाद कक्ष में जिलाधिकारी डा. कौशल किशोर की देख रेख में सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया. जिलाधिकारी श्री किशोर ने सभी अधिकारियो को संबोधित करते हुए कहा कि 5 जून 2016 से पूरे राज्य में इस अधिनियम को लागू किया जायेगा.
इस अधिनियम के विविध प्रावधानों के बारे में जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया और इस अधिनियम में शामिल होने वाले कार्यक्रमों के बारे में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी.उन्होने बताया कि आरटीआई,आरटीपीएस और आरटीई के तहत विचारधीन मामलों या उससे जुड़े विषय को इसमें शामिल नही किया जायेगा.
विभागवार कार्यक्रम,योजना एवं सेवा जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा.उसकी अधिसूचना सरकार तय करेगी. डीएम श्री किशोर ने बताया कि लोक शिकायत निवारण को लेकर सरकार द्वारा अनुमंडल व जिलास्तर पर पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी गयी हैं. इस अवसर पर सभी पदाधिकारी मौजूद थें.