जमुई : सदर थाना क्षेत्र के नीमारंग मुहल्ला निवासी सतीश गुप्ता ने आंध्र प्रदेश के सांसद असादुद्दीन ओवैसी के खिलाफ के सीजेएम के न्यायालय में राष्ट्र विरोधी बयान देने व देश की एकता तथा गरिमा को खंडित करने को लेकर मुकदमा दायर किया है. दायर परिवाद में सतीश गुप्ता ने सांसद ओवैसी द्वारा महाराष्ट्र के लाथुर जिला के जनसभा में एक खास वर्ग को गुमराह करने और अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए यह कहना कि मुझे गर्दन पर छूरी रखवा कर भी कोई भारत माता की जय नहीं कहवा सकता है,
यह वक्तयव इस बात को घोतक है कि वे भारतीय संविधान और भारत की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रहे है और उनके इस बयान से राष्ट्र के प्रति प्रेम रखने वाले लोगों को मानसिक आघात पहुंचा है. उनके भाषण से भारत माता का अपमान हुआ है. मुद्दालय का यह कृत देशद्रोह का अपराध व द प्रिवेंशन ऑफ इनसल्ट टू नेशनल ऑफर एक्ट 1971 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है.