नामांकन के दौरान मौनिया चौक से डाकघर चौक तक इंट्री पर रहेगी रोक, डायवर्ट होगा रूट

Updated at : 24 Apr 2024 10:43 PM (IST)
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Lawrence Bishnoi

लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के छठे चरण में जिले में होनेवाले चुनाव को लेकर आगामी 29 अप्रैल को डीएम अधिसूचना जारी करेंगे. इसी के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जायेगी. कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन दाखिल किये जायेंगे. कलेक्ट्रेट रोड में इंट्री पर रोक लगाये जाने के कारण ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया जायेगा.

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गोपालगंज. लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के छठे चरण में जिले में होनेवाले चुनाव को लेकर आगामी 29 अप्रैल को डीएम अधिसूचना जारी करेंगे. इसी के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जायेगी. कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन दाखिल किये जायेंगे. कलेक्ट्रेट रोड में इंट्री पर रोक लगाये जाने के कारण ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया जायेगा. डाकघर चौक से मौनिया चौक पर आने के लिए मिंज स्टेडियम होकर काली स्थान रोड होकर जादोपुर रोड से आना हाेगा. वहीं मौनिया चौक से डाकघर जाने के लिए चंद्रगोखुल रोड होकर जनता सिनेमा रोड होकर आना पड़ेगा. नामांकन के अवसर पर सुरक्षा व विधि-व्यवस्था संधारण को लेकर डीएम मो. मकसूद आलम व एसपी स्वर्ण प्रभात ने संयुक्त आदेश जारी कर दिया है. इसमें कई जरूरी निर्देश दिए हैं. कहा कि 29 अप्रैल से लेकर 06 मई तक नामांकन दाखिल होंगे. इस दौरान दो जगहों पर ड्रॉप गेट बनाये जायेंगे और कलेक्ट्रेट परिसर व उसके आसपास में कुल 10 जगहों पर दंडाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहेंगे. इसमें से एक दंडाधिकारी को सुरक्षित के रूप में रखा जायेगा. कलेक्ट्रेट रोड में पूर्वी व पश्चिमी दिशा में ड्रॉप गेट बनाकर आम वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी जायेगी. ड्रॉप गेट पर बैरिकेडिंग की जायेगी. यहां से सिर्फ जिला जज, डीएम, एसपी, सिविल कोर्ट के जज, अधिवक्तागण, जिला व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों व कर्मियों के वाहन ही जा सकेंगे. घेराबंदी के बीच में किसी प्रकार के वाहन, बाइक, रिक्शा, साइकिल व ठेला आदि की पार्किंग वर्जित रहेगी. पांच वीडियोग्राफर तैनात रहेंगे और पल-पल की गतिविधियों की वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे. आगामी 07 मई और 09 मई को भी उक्त संयुक्तादेश प्रभावी रहेगा. सदर एसडीएम व एसडीपीओ को सुरक्षा व विधि व्यवस्था संधारण की विशेष जिम्मेदारी दी गयी है. यहां बता दें कि सुबह के 11 बजे से लेकर अपराह्न के तीन बजे तक नामांकन दाखिल होंगे. इस दौरान उक्त आदेश प्रभावी होंगे.

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