गोपालगंज : भोरे स्थित केनरा बैंक की मनमानी का खामियाजा एक स्कूल के संचालक को भुगतना पड़ रहा है. बैंक द्वारा लोन के एवज में किये गये एग्रीमेंट की अनदेखी करते हुए अब तय किस्त की रकम से ज्यादा रकम मांगी जा रही है. ऐसे में मानसिक रूप से परेशान स्कूल के संचालक ने हाइकोर्ट […]
गोपालगंज : भोरे स्थित केनरा बैंक की मनमानी का खामियाजा एक स्कूल के संचालक को भुगतना पड़ रहा है. बैंक द्वारा लोन के एवज में किये गये एग्रीमेंट की अनदेखी करते हुए अब तय किस्त की रकम से ज्यादा रकम मांगी जा रही है. ऐसे में मानसिक रूप से परेशान स्कूल के संचालक ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हद तो तब हो गयी कि जब हाइकोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बाद भी बैंक द्वारा लीगल नोटिस भेजा जा रहा है.
बता दें कि भोरे के काली मोड़ स्थित आर्यांश पब्लिक स्कूल के संचालक अशोक कुमार सिंह ने भोरे की केनरा बैंक की शाखा में स्कूल के भवन निर्माण के लिए लोन अप्लाइ किया, जिसे बैंक द्वारा 11 जुलाई ,2014 को स्वीकार करते हुए 40 लाख की स्वीकृति दी गयी. पुन: बैंक द्वारा 15 जुलाई, 2014 को वाहन खरीदने के लिए 17 लाख रुपये का लोन पास किया गया.
बैंक द्वारा स्कूल के संचालक अशोक कुमार सिंह से एक एग्रीमेंट किया गया, जिसमें उनके चालू खाते से भवन के मद में मई 2015 से 732247 रुपये एवं नवंबर 2014 से वाहन के मद में 31130 रुपये की कटौती की जाने लगी. इसी बीच 12 फरवरी, 2015 को केनरा बैंक ने विद्यालय को नोटिस करते हुए वाहन के खाते में 15446 रुपए एवं भवन के खाते में 107991 रुपये जमा करने को कहा गया.इधर, विद्यालय प्रबंधन ने बैंक को कानूनी नोटिस भेजी, जिस पर बैंक द्वारा अपनी गलती स्वीकार की गयी और स्कूल से कानूनी प्रक्रिया रोकने को कहा गया. जैसे ही प्रक्रिया रुकी एक बार फिर बैंक मनमानी पर उतर आया.
इधर, स्कूल द्वारा समस्या को लेकर बैंक के आला अधिकारियों के पास भी शिकायत की गयी, लेकिन कोई हल नहीं निकला. बैंक द्वारा भवन की मासिक किस्त बढ़ा कर 78817 रुपये और वाहन के लिए 32414 रुपये कर दी गयी, जो बैंक द्वारा किये गये एग्रीमेंट के विपरीत थी. थक हार कर स्कूल के संचालक अशोक कुमार सिंह ने हाइकोर्ट में सीडब्लूजेसी 16377/2015 दर्ज कराते हुए न्याय की अपील की.
एग्रीमेंट के विपरीत किस्त भुगतान करने का दबाव बना रहा बैंक
मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बाद भी भेजा गया नोटिस