16 वर्षों के बाद कोर्ट का फैसला, मिला न्याय
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युवक की पीट-पीट कर हत्या में चार को उम्रकैद
16 वर्षों के बाद कोर्ट का फैसला, मिला न्याय भोरे (गोपालगंज) : बरौली में 16 वर्ष पूर्व पीट-पीट कर की गयी युवक की हत्या के मामले में दोषी पाते हुए गोपालगंज की एक अदालत ने चार आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. सजा पाये लोगों पर 20- 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया […]
भोरे (गोपालगंज) : बरौली में 16 वर्ष पूर्व पीट-पीट कर की गयी युवक की हत्या के मामले में दोषी पाते हुए गोपालगंज की एक अदालत ने चार आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. सजा पाये लोगों पर 20- 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इस मामले में एक आरोपित को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया.
बता दें कि 29 नवंबर, 2001 को बरौली के गुदरी बाजार निवासी अकलू मियां के पुत्रों शहाबुद्दीन मियां, हुसैन मियां व नुरुद्दीन मियां और बहन फातमा, नजमा व मां आमना खातून को घातक हथियारों से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था. एक दिन बाद 30 नवंबर को हुसैन मियां की इलाज के दौरान गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में मौत हो गयी थी.
इस मामले को लेकर मृतक के भाई शहाबुद्दीन मियां के बयान पर उसी गांव के वकील मियां, रहमतुल्लाह मियां, मुन्ना मियां, कलाम मियां, कुदरत मियां, हबीब मियां, किस्मत मियां, अमीरुल मियां व नाटा मियां सहित नौ लोगों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. अभियोजन पक्ष से एपीपी देवेंद्र तिवारी व बचाव पक्ष से अधिवक्ता अबू शमीम का पक्ष सुनने के बाद एडीजे आठ शोभाकांत मिश्रा के कोर्ट ने चार अभियुक्तों कुदरत मियां,
मुन्ना मियां, कलाम मियां एवं अमिरुल मियां को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं एक अभियुक्त किस्मत मियां को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया, जबकि अन्य आरोपितों की मृत्यु सुनवाई के दौरान ही हो चुकी थी. सजा सुनाये जाने के बाद सभी सजायाफ्ता लोगों को जेल भेज दिया गया.
साक्ष्य के अभाव में एक बरी, दो आरोपितों की पहले ही हो चुकी है मौत
29 नवंबर, 2001 को बरौली के गुदरी बाजार में हुई थी घटना
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