गोपालगंज : खजुरबानी शराबकांड में सीजेएम राम अवध प्रसाद के कोर्ट ने दो महिला आरोपितों की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी. कोर्ट ने बचाव और अभियोजन पक्ष की दलील सुनने के बाद याचिका को रद्द किया है. बता दें कि खजूरबानी शराबकांड की आरोपित महिला रीता देवी तथा इंदु देवी ने 19 सितंबर को सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया था.
बचाव पक्ष के अधिवक्ता वेदप्रकाश तिवारी ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि पुलिस के द्वारा जब्त की गयी सूची में दोनों अभियुक्तों के घर से किसी तरह का कोई सामान बरामद नहीं हुआ है. शराब खुले आसमान के नीचे से मिली है. खजूरबानी की रहनेवाली महिलाए हैं. जाति की पासी हैं.
इसलिए इन्हें अभियुक्त बना दिया गया है, जबकि अभियोजन पदाधिकारी ने कोर्ट को बताया कि गत 15-16 अगस्त को खजूरबानी में अवैध शराब के पीने से बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई थी. इस जघन्य अपराध में ये महिलाएं भी शामिल हैं. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील पर गंभीरता से विचार करते हुए जमानत याचिका को रद्द कर दिया. उधर, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में अब जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में अपील दाखिल करेंगे.