आदेश . पुलिस ने नहीं सौंपी केस डायरी, एडीजे-6 के कोर्ट में भेजा गया मुकदमा
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कोर्ट में जमानत पर सुनवाई कल
आदेश . पुलिस ने नहीं सौंपी केस डायरी, एडीजे-6 के कोर्ट में भेजा गया मुकदमा गोपालगंज : खजूरबानी शराबकांड में जिला जज के कोर्ट में पुलिस ने केस डायरी और अारोपितों का आपराधिक इतिहास नहीं सौंपा. कोर्ट ने आधा दर्जन अारोपितों की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान आदेश दिया था. इस बीच जिला एवं […]
गोपालगंज : खजूरबानी शराबकांड में जिला जज के कोर्ट में पुलिस ने केस डायरी और अारोपितों का आपराधिक इतिहास नहीं सौंपा. कोर्ट ने आधा दर्जन अारोपितों की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान आदेश दिया था. इस बीच जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो जफर इमाम मलिक ने सुनवाई के लिए मुकदमे को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6 रामाश्रय प्रसाद के कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया.
अब जमानत के बिंदु पर सोमवार को सुनवाई होगी. पुलिस द्वारा केस डायरी और आपराधिक इतिहास नहीं सौंपे जाने का लाभ भी अभियुक्तों को मिल सकता है. ध्यान रहे कि खजूरबानी में गत 15-16 अगस्त को शराब पीने से 21 लोगों की मौत तथा कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गयी थी. इस कांड में पुलिस ने खजूरबानी में शराब बरामदगी के साथ ही छठु पासी, सनोज पासी, राजेश पासी, संजय पासी, रंजय पासी, मुन्ना पासी को गिरफ्तार किया है.
इन आरोपितों के साथ 14 कारोबारियों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. गिरफ्तार आरोपितों की जमानत के लिए अधिवक्ता वेदप्रकाश तिवारी ने एक सितंबर को सीजेएम रामअवध प्रसाद के कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की. दो सितंबर को जमानत याचिका सीजेएम कोर्ट से खारिज हो गयी. नौ सितंबर को जिला जज के कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की गयी थी. कोर्ट ने पुलिस से आपराधिक इतिहास और डायरी की मांग की थी. इस संबंध में एसडीपीओ मनोज कुमार ने बताया कि इसकी जानकारी मुझे नहीं है.
मामले को दिखवा लेते हैं.
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