गोपालगंज : भूस्वामित्व प्रमाणपत्र के लिए किसान दर-दर भटक रहे हैं. उन्हें भूस्वामित्व प्रमाणपत्र नहीं मिल रहा है. ऐसे तो विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्रों को निर्धारित समय सीमा में तैयार किये जाने एवं सुविधापूर्वक लोगों को मुहैया कराये जाने के उद्देश्य से बिहार सरकार के द्वारा लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम लागू किया गया.
वर्ष 2011 में 15 अगस्त को लोक सेवाओं को अधिकार अधिनियम को लागू करते हुए अलग-अलग सेवाओं के लिए तिथि का निर्धारण किया गया है. लेकिन, निर्धारित तिथि के बाद भी आवेदकों को प्रमाणपत्र नहीं मिल पाता है. गोपालगंज प्रखंड के आरटीपीएस काउंटर पर 445 आवेदकों का आवेदन भू स्वामित्व प्रमाणपत्र के लिए लंबित है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है.
ऐसे तो आवेदक भू स्वामित्व प्रमाणपत्र के लिए काफी परेशान हैं. इसी प्रकार जाति, निवास एवं आय प्रमाणपत्रों के 1033 मामले विभिन्न प्रखंडों के आरटीपीएस काउंटरों पर लंबित हैं. लेकिन, किसी भी अधिकारी का ध्यान लंबित आवेदनों की ओर नहीं है, जिसके कारण आवेदकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.