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हत्या के मामले में तीन को उम्रकैद की सजा

गोपालगंज : हत्या के एक मामले में दोषी पाते हुए तीन लोगों को कोर्ट ने 18 वर्ष के बाद उम्रकैद की सजा सुनायी है. तीन और दोषियों को तीन-तीन माह की सजा सुनायी गयी है. बता दें कि एक सितंबर, 1998 को बरौली थाना क्षेत्र के सरफरा गांव निवासी परमात्मा महतो अपनी मां शिवकली देवी, […]

गोपालगंज : हत्या के एक मामले में दोषी पाते हुए तीन लोगों को कोर्ट ने 18 वर्ष के बाद उम्रकैद की सजा सुनायी है. तीन और दोषियों को तीन-तीन माह की सजा सुनायी गयी है.

बता दें कि एक सितंबर, 1998 को बरौली थाना क्षेत्र के सरफरा गांव निवासी परमात्मा महतो अपनी मां शिवकली देवी, चाची रामापती देवी एवं गंगाजली देवी के साथ घर के बाहर शाम के वक्त बैठे थे कि अचानक उसी गांव के देवेंद्र महतो, रामेश्वर महतो, परमेश्वर महतो, हकीम मियां, अली हुसैन एवं झूलन मियां ने जानलेवा हमला कर दिया.

मारपीट की घटना में परमात्मा महतो की मां शिवकली देवी की मौत मौके पर ही हो गयी थी. बरौली थाने में प्राथमिकी की गयी थी. गोपालगंज व्यवहार न्यायालय के एडीजे-8 शोभाकांत मिश्रा की अदालत में यह मामला चल रहा था.

अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी अशोक कुमार गुप्ता एवं बचाव पक्ष की ओर से रामनाथ साहू तथा प्रभुनाथ सिंह की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने देवेंद्र महतो, रामेश्वर महतो एवं परमेश्वर महतो को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी, साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. धारा 323 के आरोपित हकीम मियां, अली हुसैन एवं झूलन मियां को तीन माह की सजा सुनायी गयी.

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