गोपालगंज : विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की सभा में अगर एक से अधिक प्रत्याशी मंच शेयर करते हैं, तो खर्च समान रूप सें बंटेगा.
भारत निर्वाचन आयोग की निर्वाचन व्यय निर्देशिका में कहा गया है कि सभा में एक से अधिक अभ्यर्थी मंच बांटते हैं या रैली अथवा सभाओं में उनके नामों के साथ बैनर और पोस्टर प्रदर्शित करते हैं,
तो इस प्रकार की रैली या सभा पर हुए व्यय को ऐसे अभ्यर्थियों के बीच समान रूप से बांटा जायेगा, जो मंच पर हैं. संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को निर्देश है कि रैली या सभा में उपस्थित अन्य अभ्यर्थियों के बारे में सूचना संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को दें,
ताकि ऐसे अभ्यर्थियों के व्यय की तसवीर शेडो रजिस्टर में दर्ज की जा सके. निर्देश में कहा गया है कि स्टार प्रचारकों के यात्रा व्यय को अभ्यर्थी के व्यय में नहीं जोड़ा जायेगा. यदि अभ्यर्थी स्टार प्रचारकों के साथ वाहन सुविधा बांटेंगे, तो अभ्यर्थी के व्यय में उसका 50 फीसदी व्यय जुड़ जायेगा.
स्टार प्रचारक एक निर्वाचक क्षेत्र में भोजन तथा निवास की सुविधाओं का लाभ उठाते हुए किसी अन्य अभ्यर्थी के प्रचार के लिए दूसरे निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करता है,
तो भोजन तथा निवास का खर्च उन अभ्यर्थियों के व्यय में यथानुपात बांटा जायेगा. अनुदेश में कहा गया है कि यदि किसी अन्य राजनीतिक दल या पार्टी का स्टार प्रचारक अभ्यर्थी की सहयोगी पार्टी में हिस्सा लेता है और अभ्यर्थी का नाम लेता है या अभ्यर्थी के साथ मंच बांटता है, तो सहयोगी पार्टी के प्रचारक के निर्वाचन क्षेत्र तक का यात्रा व्यय में जोड़ा जायेगा.
निर्देश में यह भी कहा गया है व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करनेवाले को जनसभा की अनुमति नहीं दी जायेगी. प्रचार की दृष्टि से रैली या जनसभा में निजी वाहनों पर झंडे और बैनर लगा कर किसी अभ्यर्थी के लाभ के लिए उनका प्रयोग करना व्यय में जोड़ा जायेगा. निगरानी रखने के लिए अभ्यर्थी व्यय कोषांग के द्वारा अलग – अलग कई टीमों का गठन किया गया है.