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हत्या के दो आरोपितों को आजीवन कारावास
गोपालगंज : छोटी-सी बात को लेकर हुई हत्या के मामले में एडीजे प्रथम केशरी नंदन गुप्ता की अदालत ने दो आरोपितों को दोषी पाते हुए उम्रकैद तथा 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. न्यायिक हिरासत में लेकर उन्हें जेल भेज दिया गया है. कोर्ट का फैसला 30 माह बाद आया है. कुचायकोट थाने […]
गोपालगंज : छोटी-सी बात को लेकर हुई हत्या के मामले में एडीजे प्रथम केशरी नंदन गुप्ता की अदालत ने दो आरोपितों को दोषी पाते हुए उम्रकैद तथा 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.
न्यायिक हिरासत में लेकर उन्हें जेल भेज दिया गया है. कोर्ट का फैसला 30 माह बाद आया है. कुचायकोट थाने के रामपुर खरेया गांव में 15 नवंबर, 2012 की सुबह दस बजे रामाशंकर यादव के खेत में भैंसा चला गया था. उसने इसी बात को लेकर पड़ोसी खेम राज के घर पर हमला बोल दिया.
घर में घुस कर रामाशीष यादव, जगपति देवी सहित चार लोगों को भाला, फरसा, तलवार से घायल कर दिया गया था. इलाज के क्रम में घायल रामाशीष की मौत गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में हो गयी थी. इस मामले में खेम राज यादव के बयान पर कुचायकोट थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. पुलिस इस प्रकरण में लंबे समय तक जांच करने के बाद अंतिम आरोप पत्र कोर्ट को सौंपा था.
सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की तरफ से एपीपी विजय कुमार वर्मा तथा बचाव से अधिवक्ता वशिष्ठ यादव की दलील सुनने के बाद रामाशंकर यादव तथा व्यास यादव को उम्रकैद तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. इस फैसले पर पीड़ित परिजनों ने कहा कि इन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी.
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