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मुखिया गिरफ्तार, कोर्ट ने छोड़ा

फैसला. सरकारी राशि के गबन के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी भोरे : छठियांव पंचायत के मुखिया को पुलिस ने सरकारी राशि के गबन के आरोप में पंचायत भवन से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपित मुखिया को शनिवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने हाइकोर्ट से मिली जमानत […]

फैसला. सरकारी राशि के गबन के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी
भोरे : छठियांव पंचायत के मुखिया को पुलिस ने सरकारी राशि के गबन के आरोप में पंचायत भवन से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपित मुखिया को शनिवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने हाइकोर्ट से मिली जमानत के आधार पर रिहा कर दिया.
बताया जाता है कि मुखिया अनिल राम सरकारी राशि के गबन के आरोप में लंबे समय से फरार चल रहे थे. शुक्रवार को अचानक यह सूचना मिली कि उन्हें पटना हाइकोर्ट से राहत मिल गयी है.
इसके बाद पंचायत भवन पर मुखिया द्वारा आमसभा भी की गयी. इसमें भोरे के कुछ अधिकारी सहित पंचायत सचिव भी शामिल थे. इसकी सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष गौतम कुमार ने छठियांव पंचायत भवन पर छापेमारी कर मुखिया को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार मुखिया से हाइकोर्ट से मिली जमानत का रिकॉल मांगा गया, लेकिन मुखिया उसे पेश नहीं कर सका.
वर्ष 2014 में छठियांव पंचायत भवन के सामने स्थित पोखरे की खुदाई जेसीबी से करायी जा रही थी. इस मामले में मनरेगा के तहत हो रहे कार्यो की पोल खुल गयी. पोखरे की खुदाई बिना वर्क ऑर्डर के ही की जा रही थी.
इसकी सूचना जब भोरे के सीओ अजय मणि को मिली, तो उन्होंने एक टीम बना कर छापेमारी की, जिसमें एक जेसीबी सहित छह ट्रैक्टर जब्त किये गये थे. इस मामले में पीओ निर्भय कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
इस घटना के बाद से मुखिया फरार चल रहे थे. इसकी गिरफ्तारी के लिए कई प्रयास किये गये. उसकी फरारी को लेकर कोर्ट द्वारा इश्तिहार भी जारी किया गया था. इसी बीच मुखिया द्वारा फरारी के दौरान ही 26 जनवरी को पंचायत भवन पर झंडोत्ताेलन किया गया था. मामला हाइकोर्ट के अधीन जाने के बाद मुखिया लंबे समय तक फरार रहे. इसके बाद जब उन्हें हाइकोर्ट से जमानत मिली, तो शुक्रवार को उन्होंने एक आमसभा बुलायी थी.

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