गोपालगंज : प्रधानमंत्री जन-धन योजना के खाताधारकों को जीवन बीमा का फायदा लेने के लिए उम्र के दायरे से गुजरना पड़ेगा. समयावधि के बाद खुले खातों को भी लाभ से वंचित रहना पड़ेगा. उधर, केंद्र सरकार की हर दिन बदलते गाइडलाइन से बैंक प्रबंधन व ग्राहक ऊहापोह की स्थिति में हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना जन-धन के अंतर्गत बैंकों में 15 अगस्त, 2014 के बाद शहर में आठ से दस लाख के बीच खाते खोले जा चुके हैं. पहले खाते में मिलने वाले जीवन बीमा, ओवर ड्राफ्ट, दुर्घटना बीमा समेत अन्य फायदों के लिए सक्रियता बरकरार रखने, रूपे कार्ड इस्तेमाल समेत अन्य पाबंदियां लगायी गयी. पिछले सप्ताह फिर एक नया पेच फंसा दिया गया है. अब जन-धन खाते में 30,000 रुपये का जीवन बीमा पाने के लिए उम्र भी तय कर दी गयी है.
इसके तहत ये फायदा सिर्फ 18 से 59 वर्ष तक की उम्रवालों को ही दिया जायेगा. वहीं 15 अगस्त, 2014 से 26 जनवरी, 2015 के बीच खोले गये खातों को ही जन-धन योजना के तहत मान्यता दी जायेगी. लाभ पाने के लिए ये भी जरूरी 45 दिन में रूपे कार्ड का इस्तेमाल हो खाता खुलने के बाद से लगातार संचालन हो छह माह में औसतन हर महीने 1,250 रु पये बैलेंस