पहचानपत्र दिखाने पर दर्ज होगी प्राथमिकी
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अब ट्रेन में ही दर्ज होगी एफआइआर
पहचानपत्र दिखाने पर दर्ज होगी प्राथमिकी गोपालगंज : चलती ट्रेन में एफआइआर दर्ज कराने के लिए पीड़ित को पहचानपत्र दिखाना होगा. 15 फरवरी से चलती ट्रेनों में एफआइआर दर्ज कराने की कसरत जीआरपी ने शुरू कर दी है. इसके लिए पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है. पुलिस मुख्यालय ने चलती ट्रेन में एफआइआर […]
गोपालगंज : चलती ट्रेन में एफआइआर दर्ज कराने के लिए पीड़ित को पहचानपत्र दिखाना होगा. 15 फरवरी से चलती ट्रेनों में एफआइआर दर्ज कराने की कसरत जीआरपी ने शुरू कर दी है. इसके लिए पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है. पुलिस मुख्यालय ने चलती ट्रेन में एफआइआर दर्ज करनेवाली रसीद का नमूना एसपी रेलवेज को भेजा है. इसमें 10 बिंदु हैं, जिन्हें पीड़ित यात्री को भरना होगा या उसके बारे में बताना पड़ेगा.
इनमें पीड़ित यात्री का नाम-पता, मोबाइल नंबर, मेल आइडी के अलावा पहचानपत्र के रूप में मतदाता पहचान, पैनकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, ट्रेन नंबर, पीएनआर नंबर, टिकट नंबर भरा जाना है. पीड़ित यात्री के साथ सफर करनेवाले यात्री का नाम भी लिखा जायेगा. अंत में घटना का ब्योरा लिखा जायेगा. जिस यात्री को लिखना नहीं आता है, उसका ब्योरा सिपाही पूछ कर भरेगा. चलती ट्रेन में एफआइआर कैसे दर्ज की जानी है कि इसके अभ्यास के लिए सिपाहियों की परीक्षा ली जा रही है. फेल होने पर उन्हें दोबारा परीक्षा देनी होगी.
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