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विधायक के दोनों बेटों की जमानत नामंजूर

:: नोनिया टोली गोली कांड :: एडीजे तीन के कोर्ट ने खारिज की जमानत नदीम रजा की गोली मार कर की गयी थी हत्या भाजपा विधायक रामप्रवेश राय के दोनों बेटे हैं आरोपित संवाददाता, गोपालगंज चर्चित नोनिया टोली गोलीकांड में भाजपा विधायक रामप्रवेश राय के दोनों बेटों की जमानत कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर […]

:: नोनिया टोली गोली कांड :: एडीजे तीन के कोर्ट ने खारिज की जमानत नदीम रजा की गोली मार कर की गयी थी हत्या भाजपा विधायक रामप्रवेश राय के दोनों बेटे हैं आरोपित संवाददाता, गोपालगंज चर्चित नोनिया टोली गोलीकांड में भाजपा विधायक रामप्रवेश राय के दोनों बेटों की जमानत कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दी. एडीजे तीन अंजनी कुमार सिंह की अदालत में विधायक के पुत्रों की जमानत के लिए अर्जी दी गयी थी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रभुनाथ सिंह व मनीष किशोर नारायण बहस में शामिल हुए. जमानत नामंजूर खारिज होने के बाद परिजन उच्च न्यायालय में अपील करेंगे. इसके पहले 27 जनवरी को सीजेएम की अदालत ने जमानत को नामंजूर कर दिया था. हत्याकांड में नामजद विधायक के दोनों बेटों ने कोर्ट में 27 जनवरी को सरेंडर किया था. गौरतलब है कि नगर थाने के नोनिया टोली मुहल्ले में तीन दिसंबर, 2012 को जमीन पर कब्जा करने के दौरान गफ्फार अंसारी के परिजनों पर गोलीबारी की गयी थी. गोलीबारी में नदीम रजा समेत तीन लोग घायल हुए. इलाज के दौरान गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में नदीम रजा की मौत हो गयी. इस मामले को लेकर गफ्फार अंसारी के बयान पर नगर थाने में भाजपा विधायक के पुत्र राकेश राय उर्फ राकेश कुमार सिंह, पम्मु राय सहित दर्जन भर लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी. वारदात के बाद पुलिस ने जांच के दौरान आरोपितों को फरार घोषित करते हुए दिसंबर, 2014 में कुर्की का आदेश कोर्ट से निर्गत कराया. इसके बाद विधायक के दोनों बेटे ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में आत्मसमर्पण किया.

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