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निर्धारित राशि की ही करें वसूली : डीइओ

विद्यालय शुल्क में अनियमितता का मामला-जिले के प्रधानाध्यापकों को दिये निदेश-अनियमितता पाये जाने पर शुरू होगी विभागीय कार्रवाई -शुल्क वसूली की राशि की सूची विद्यालयों की दीवार पर करें अंकित संवाददाता.गोपालगंजजिले में विद्यालय शुल्क में अनियमितता की सूचना अभिभावकों द्वारा मिलने को लेकर डीइओ अशोक कुमार ने इससे संबंधित पत्र जिले के सभी राजकीय कृत,अल्पसंख्यक, […]

विद्यालय शुल्क में अनियमितता का मामला-जिले के प्रधानाध्यापकों को दिये निदेश-अनियमितता पाये जाने पर शुरू होगी विभागीय कार्रवाई -शुल्क वसूली की राशि की सूची विद्यालयों की दीवार पर करें अंकित संवाददाता.गोपालगंजजिले में विद्यालय शुल्क में अनियमितता की सूचना अभिभावकों द्वारा मिलने को लेकर डीइओ अशोक कुमार ने इससे संबंधित पत्र जिले के सभी राजकीय कृत,अल्पसंख्यक, वित्तरहित, उत्क्रमित उच्च विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों व प्रभारी प्रधानाध्यापकों को दिया है. पत्र के आलोक में उन्होंेने संबंधित सभी प्रधानाध्यापकों को सूचित किया है कि विकास कोष (मनोरंजन शुल्क, क्रीड़ा शुल्क, पुस्तकालय, विज्ञान ,विद्युत ,स्कॉउट एवं गाइड व अन्य शुल्क ) जो विभाग द्वारा निर्धारित है, उसी शुल्क की वसूली की जायेगी. शुल्क वसूली की राशि की सूची विद्यालय की दीवार पर लिखवाना अनिवार्य है. वसूल की गयी राशि की रसीद काट कर प्रत्येक छात्र को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा छात्र उपस्थिति पंजी में शुल्क की विवरणी के साथ रसीद संख्या एवं तिथि अवश्य अंकित किया जाये ताकि निरीक्षण के समय उसकी सम्यक जांच की जा सके. जिस तिथि को छात्रों से शुल्क लिया जाता है उसी दिन राशि को संबंधित बैंक या डाकघर के खाते में जमा करना भी अनिवार्य है. राशि बिना जमा किये व्यय की जाती है तो वित्तीय अनियमितता के अंतर्गत विभागीय कार्रवाई की जायेगी. बोर्ड शुल्क जितना लिया जाता है उसकी प्रविष्टि विद्यालय अभिलेखों में की जायेगी तथा उसकी रसीद छात्रों को उपलब्ध कराना अनिवार्य है. निरीक्षण के दौरान रसीद नहीं पाये जाने पर संबंधित शिक्षक,कर्मी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी.

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