23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

तीन घंटे के बाद निरस्त नहीं होगा अनारिक्षत टिकट

गोपालगंज : रेलवे बोर्ड ने पहली जुलाई से ही कई नये फरमान जारी कर दिये हैं. आरक्षित के बाद अनारक्षित टिकट की वापसी पर भी संशोधित नियम लागू हो गये हैं. अब यूटीएस (अन रिजवर्ड टिकट सिस्टम) से जारी किये गये अनारक्षित टिकट तीन घंटे के अंदर ही निरस्त हो सकेंगे. यानी, टिकट जारी होने […]

गोपालगंज : रेलवे बोर्ड ने पहली जुलाई से ही कई नये फरमान जारी कर दिये हैं. आरक्षित के बाद अनारक्षित टिकट की वापसी पर भी संशोधित नियम लागू हो गये हैं. अब यूटीएस (अन रिजवर्ड टिकट सिस्टम) से जारी किये गये अनारक्षित टिकट तीन घंटे के अंदर ही निरस्त हो सकेंगे.

यानी, टिकट जारी होने के तीन घंटे बाद टिकट की वापसी नहीं हो पायेगी. वापसी पर निरस्तीकरण शुल्क के रूप में 15 रु पये कट रहे हैं. 200 किमी से अधिक की यात्रा पर तीन दिन पहले भी अनारक्षित टिकट मिल जाता है.

ऐसे में दो या तीन दिन पहले लिये गये टिकट की वापसी भी एक दिन पहले यानी 24 घंटे पूर्व 12 बजे रात तक ही हो रही है. जन साधारण टिकट बुकिंग सिस्टम (जेटीबीएस) के टिकट भी यहीं निरस्त किये जा रहे हैं. जेटीबीएस से एक रु पये अतिरिक्त चार्ज देने पर सिर्फ टिकट उपलब्ध होता है. निरस्तीकरण की सुविधा नहीं है.

क्षेत्रीय प्रबंधक जेपी सिंह के अनुसार नये सॉफ्टवेयर में भी यह सिस्टम लागू हो गया है. बता दें कि इसके पूर्व अनारक्षित टिकट लेने के 72 घंटे तक निरस्त होते थे.

ढीली होने लगी यात्रियों की जेब

नये नियम से यात्रियों की जेब ढीली होने लगी है. रविवार की शाम 3 बजे के आसपास थावे यूटीएस के काउंटर नंबर 3 पर ख्ड़े यात्री परेशान थे. उनका टिकट निरस्त नहीं हो पाया था. उन्हें नये नियम की जानकारी नहीं थी. विनय, मुकेश, शंभु प्रजापति ने सुबह ही इंटरसिटी का टिकट ले लिया था.

किन्हीं कारणों से उनकी यात्रा निरस्त हो गयी तो वे टिकट वापसी करने पहुंच गये. बकौल शंभु, बुकिंग क्लर्क ने टिकट वापसी के लिए मना कर दिया. उनका कहना था कि अब टिकट जारी होने के तीन घंटे तक ही सिस्टम से टिकट की वापसी हो सकती है.

विभागीय सूत्रों के अनुसार निरस्तीकरण के नये नियम से रेलवे को प्रतिदिन लाखों का लाभ हो रहा है. नियम पहली जुलाई से ही लागू है, लेकिन यात्री अनिभज्ञ हैं. ऐसे में उनके टिकट वापस नहीं हो पा रहे हैं.

आरक्षित टिकटों की वापसी के नये नियम

– ट्रेन छूटने के दो घंटे के अंदर ही निरस्त हो रहे कन्फर्म टिकट.
– वेटिंग या आरएसी टिकट ट्रेन छूटने के तीन घटे के अंदर ही निरस्त हो रहे हैं.
– ट्रेन छूटने के दो घंटे के अंदर व छह घंटे पहले तक कट रहा 50 फीसद किराया.
– 48 घंटे पहले टिकट निरस्त कराने पर नियमानुसार कट रहा कैंसिलेशन चार्ज.
– नया नियम काउंटर और ऑनलाइन टिकट पर समान रूप से लागू.
– कन्फर्म तत्काल टिकट पर कोई रिफंड नहीं किया जा रहा है.
– तत्काल वेटिंग टिकट ट्रेन छूटने के तीन घंटे के अंदर निरस्त हो रहे हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें