मीरगंज. नगर पंचायत के अंतर्गत दर्जन भर कार्यरत मोबाइल टावर कंपनियों को नोटिस भेज कर बकाया संपत्ति कर भुगतान करने का निर्देश दिया गया है. इसके बाद वर्षों से संपत्ति कर न चुकानेवालों में हड़कंप मच गया है. कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा भेजे गये नोटिस में भूखंड मालिकों को भी टावर के लिए मुहैया करायी गयी जमीन पर संपत्ति कर देने की बात कही गयी है. मीरगंज नगर के कार्यपालक पदाधिकारी नुरुल एन ने बताया कि बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 127, 419 एवं बिहार टावर कम्यूनिकेशन अधिनियम 2012 के तहत अनुमति प्राप्त कर पंजीयन शुल्क एवं वार्षिक नवीकरण शुल्क जमा करा कर ही टावर लगाना है. वहीं, भूखंड स्वामियों के टावर एकरारनामे की तिथि से का व्यावसायिक उपयोग शुल्क निर्धारित दर से नगर पंचायत में जमा करना है, जिसकी कई लोग अवहेलना कर रहे हैं. ऐसे में 30 दिसंबर तक संपत्ति कर नहीं चुकानेवालों के खिलाफ ब्याज सहित वसूली की जायेगी तथा जरूरी होने पर नीलामवाद दायर कर टावर को बंद करा कर सील भी किया जा सकता है.
मीरगंज में मोबाइल टावर व भूखंड मालिकों को नोटिस
मीरगंज. नगर पंचायत के अंतर्गत दर्जन भर कार्यरत मोबाइल टावर कंपनियों को नोटिस भेज कर बकाया संपत्ति कर भुगतान करने का निर्देश दिया गया है. इसके बाद वर्षों से संपत्ति कर न चुकानेवालों में हड़कंप मच गया है. कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा भेजे गये नोटिस में भूखंड मालिकों को भी टावर के लिए मुहैया करायी […]
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