गोपालगंज. मारपीट के मामले में दोषी पाते हुए एडीजे (तृतीय) अंजनी कुमार सिंह की अदालत में तीन दोषियों को छह-छह के कारावास की सजा सुनायी है. बैकुंठपुर थाने के महुअवा गांव के अशोक तिवारी एवं उनकी मां लाल कुमारी देवी को उनके पड़ोसियों ने 15 फरवरी, 2010 को हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया था. इसमें घायल अशोक तिवारी के बयान पर बैकुंठपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी में भानु तिवारी, सोनू तिवारी तथा भुटी तिवारी को आरोपित बनाया गया था. न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए तीन आरोपितों सोनू तिवारी, भानु तिवारी एवं भुटी तिवारी को उक्त सजा सुनायी है.
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मारपीट के तीन आरोपितों को छह-छह माह का कारावास
गोपालगंज. मारपीट के मामले में दोषी पाते हुए एडीजे (तृतीय) अंजनी कुमार सिंह की अदालत में तीन दोषियों को छह-छह के कारावास की सजा सुनायी है. बैकुंठपुर थाने के महुअवा गांव के अशोक तिवारी एवं उनकी मां लाल कुमारी देवी को उनके पड़ोसियों ने 15 फरवरी, 2010 को हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया […]
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