14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

रेलवे ने किया रिफंड के नियमों में बदलाव

* इ-टिकट में भी रिफंड के नियम बदले गये, ऑनलाइन रिफंड के लिए टीडीआर भरना होगागोपालगंज : रेलवे ने आरक्षित,अनारक्षित, वेटिंग लिस्ट, आरएसी के टिकट निरस्तीकरण व रिफंड के नियमों में परिवर्तन किया है. यह परिवर्तन एक जुलाई से लागू किया जायेगा. अनारक्षित टिकट जिनका उपयोग नहीं किया गया हो उसके निरस्तीकरण के लिए टिकट […]

* इ-टिकट में भी रिफंड के नियम बदले गये, ऑनलाइन रिफंड के लिए टीडीआर भरना होगा
गोपालगंज : रेलवे ने आरक्षित,अनारक्षित, वेटिंग लिस्ट, आरएसी के टिकट निरस्तीकरण व रिफंड के नियमों में परिवर्तन किया है. यह परिवर्तन एक जुलाई से लागू किया जायेगा. अनारक्षित टिकट जिनका उपयोग नहीं किया गया हो उसके निरस्तीकरण के लिए टिकट खरीदे जाने के तीन घंटे के भीतर प्रस्तुत करना होगा. पहले टिकट को ट्रेन की रवानगी के तीन घंटे के भीतर तक रद्द किया जाता था.

आरक्षित टिकट में अब 48 घंटे पहले निरस्त कराने पर एसी प्रथम श्रेणी एवं एक्जीक्यूटिव श्रेणी के लिए 120 रु पये, एसी द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी के लिए 100 रुपये, एसी तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी इकोनॉमी व एसी चेयरकार के लिए 90 रुपये, स्लीपर श्रेणी के लिए 60 एवं द्वितीय श्रेणी के लिए 30 रुपये की कटौती की जायेगी.

ट्रेन रवाना होने से 48 घंटे से छह घंटे के बीच टिकट रद्द कराने पर किराये का 25 फीसदी कटौती की जायेगी, जबकि छह से दो घंटे के बीच निरस्तीकरण पर 50 फीसदी कटौती होगी. वेटिंग लिस्ट एवं आरएसी टिकटों, जिनका उपयोग नहीं किया गया हो, के निरस्तीकरण में भी बदलाव किया गया है. इसमें ट्रेन की रवानगी के तीन घंटे के अंदर टिकट प्रस्तुत करने पर लिपिकीय शुल्क काटने के बाद रिफंड किया जायेगा.

अगर ट्रेन की रवानगी के तीन घंटे बाद इसे प्रस्तुत किया गया तो कोई भी पैसा रिफंड नहीं किया जायेगा. उन स्टेशनों, जहां करंट टिकट काउंटर नहीं है, में रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक के ट्रेन के टिकट के रिफंड के लिए उसे आरक्षण केंद्र खुलने के दो घंटे के भीतर प्रस्तुत कर रद्द कराना होगा, तभी उसका भुगतान किया जायेगा.
ई-टिकट में भी रिफंड के नियम बदले गये हैं.

आधे आरक्षित टिकट के लिए टीडीआर फाइल करने के लिए अब यात्री को ट्रेन के गंतव्य पर पहुंचने के बाद तीन दिन का समय दिया गया है. इसके लिए मुसाफिर को यात्रा नहीं करनेवालों का टिकट चेकिंग स्टाफ से सर्टिफिकेट लेना होगा, जिसे आइइआरसीटी को भेजना होगा. पूरी तरह वेटिंग लिस्ट टिकट का रिफंड अपने आप यात्री के एकाउंट में पहुंच जायेगा.

कन्फर्म टिकट जिनका उपयोग नहीं किया गया हो, उसके लिए ऑनलाइन रिफंड के लिए टीडीआर भरना होगा, लेकिन ट्रेन की रवानगी के दो घंटे के भीतर ऐसा किया जाना होगा. आरएसी टिकट के लिए तीन घंटे का समय दिया गया है.यात्रा तिथि को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षित टिकट प्रस्तुत करने की समय सीमा 24 घंटे से 48 घंटे कर दी गयी है. अब यात्री को दो दिन पूर्व अपना टिकट प्रस्तुत कर यात्रा तिथि आगे बढ़ाने का आवेदन करना होगा. यह आवेदन उसी श्रेणी और स्टेशन के लिए होगा.

* यात्रियों ने स्टेशन पर किया हंगामा
सिधवलिया : पूर्वोत्तर रेलवे के सिधवलिया स्टेशन पर स्थित कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र पर दलालों का कब्जा है. यात्रियों को टिकट न देकर दलालों को बुधवार को टिकट दे दिया गया. इससे नाराज यात्रियों ने आरक्षण केंद्र पर हंगामा किया. यह कोई एक दिन की बात नहीं, बल्कि हर दिन ऐसा ही होता है.

इस कारण आये दिन यात्रियों को इन दलालों के चंगुल में फंसना पड़ रहा है. यात्रियों का कहना है कि दलालों के साथ बुकिंग क्लर्क की मिलीभगत के कारण लाइन में खड़े लोगों को तत्काल टिकट नहीं बन पाता है. बुधवार को भी दर्जनों यात्री तत्काल टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े थे. परंतु बुकिंग क्लर्क दुर्गेश कुमार द्वारा बताया गया कि लिंक नहीं है.

तत्काल टिकट नहीं बनेगा, जबकि लाइन में खड़े सीवान जिले के हेतीमपुर के संजय कुमार, पिपरा, गोपालपुर के अजय यादव, राकेश यादव, शेर बहपुरवा के मो ग्यासुद्दीन आदि ने बताया कि हम लोग पिछले चार दिनों से तत्काल टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं. लेकिन कभी भी बाहर खड़े किसी यात्री को टिकट नहीं दिया जाता है. इस बात की शिकायत यात्रियों द्वारा स्टेशन की शिकायत पुस्तिका में भी की गयी.

यात्रियों द्वारा यह मांग की गयी कि रेल प्रशासन बताये कि बुधवार को तत्काल टिकट बना है या नहीं. जबकि लाइन में खड़े यात्रियों को बुकिंग क्लर्क द्वारा लिंक नहीं होने की सूचना देकर टिकट नहीं दिया गया. उधर, स्टेशन अधीक्षक ने पूरे मामले की जांच करने का आश्वासन दिया है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें