गोपालगंज : जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में त्रुटि पाते हुए नाॅर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक, जिले के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता व कनीय अभियंता पर आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. शहर के राजेंद्रनगर मोहल्ले के रामेश्वर सिंह ने मार्च, 2014 का बकाया बिजली बिल 30 मार्च, 2014 को जमा किया था. इसके बाद कंपनी ने अप्रैल, 2014 का बिल 12 हजार 221 रुपये 33 पैसे का भेज दिया. इसे सुधारने के लिए वे कंपनी के अधिकारियों के पास लगातार दौड़ते रहे,
लेकिन उसमें सुधार नहीं किया गया. उन्होंने थक-हार कर उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया. मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फोरम ने फरवरी, 2014 के बाद के सभी बिजली बिलों को निरस्त करते हुए संशोधित बिल जारी करने का आदेश दिया. साथ ही आवेदक को हुई शारीरिक, आर्थिक और मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए पांच हजार रुपये और मुकदमा खर्च के लिए तीन हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है. एक माह के अंदर आदेश का क्रियान्वयन नहीं देने पर 50 रुपये प्रतिदिन की दर से ब्याज के रूप में भी देना पड़ेगा.