गोपालगंज : सारण के प्रमंडलीय आयुक्त ने लोक शिकायत के एक मामले में डीइओ एवं डीपीओ साक्षरता को असहयोगात्मक रवैये के कारण अर्थदंड लगाये जाने की अनुशंसा की है. डीइओ पर विभागीय कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को अनुशंसा भेजे जाने का निर्देश आयुक्त के द्वारा डीएम को दिया गया है. वहीं, आयुक्त के द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए परिवादी के शिकायत पत्र की निष्पक्षता से जांच करते हुए 15 दिनों के भीतर नियमानुसार कार्रवाई का आदेश करने का निर्देश दिया है.
साथ ही की गयी कार्रवाई का प्रतिवेदन मुहैया कराये जाने का आदेश किया गया है. बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मंजीत कुमार सिंह के द्वारा बैकुंठपुर के मध्य विद्यालय खोरमपुर में प्रभारी प्रधानाध्यापिका के द्वारा अतिरिक्त वर्ग भवन निर्माण की राशि निकासी कर गबन किये जाने की शिकायत दर्ज करायी गयी थी. इस मामले की सुनवाई के क्रम में आयुक्त के द्वारा यह निर्देश जारी किया गया था.