जमीन की घेराबंदी को एडीजी ने रोका- पेज 15
गया : लगातार चार बैठकों में अनुपस्थित रहने की शिकायत के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने मेयर विभा देवी से स्पष्टीकरण मांगा है. इसके लिए मेयर को 19 फरवरी तक का समय दिया गया है. सूत्रों के अनुसार, इस बाबत 1 फरवरी शनिवार को आयोग द्वारा एक पत्र गया मुख्यालय भेजा गया है.
गौरतलब है कि गत 28 दिसंबर को नगर आयुक्त रहे दयाशंकर बहादुर ने राज्य सरकार को एक पत्र लिखा था. इसमें उन्होंने मेयर विभा देवी के चार बैठकों में अनुपस्थित रहने की बात कही थी. नगर आयुक्त के पत्र के अनुसार, 27 नवंबर, 5 दिसंबर, 26 दिसंबर को बोर्ड की बैठक और 23 दिसंबर को सशक्त स्थायी समिति की बैठक में मेयर उपस्थित नहीं हुई थीं. श्री बहादुर ने अपने पत्र में बिहार नगरपालिका अधिनियम -2007 की धारा 25 (5) के तहत मेयर पद और धारा 18 (ढ) के तहत पार्षद पद से विभा देवी को हटाने का जिक्र किया है.
इस मामले में नये नगर आयुक्त रामविलास पासवान ने दूरभाष पर बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एक पत्र आया है. सोमवार को मेयर को इस पत्र की जानकारी दी जायेगी. उधर, इस संबंध में मेयर विभा देवी का पक्ष जानने के लिए संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो उनका फोन स्विच्ड ऑफ मिला.