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औरंगाबाद के दो आरोपितों की जमानत खारिज

गया: गया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश-तृतीय एमके राय की कोर्ट ने शनिवार को हथियार व गोली सप्लाइ करने के आरोपित औरंगाबाद के रहनेवाले विकास कुमार और जिले के खुदवां थाने के गैनी गांव के रहनेवाले दिलीप कुमार गौतम की जमानत याचिका खारिज कर दी. अभियोजन से अपर लोक अभियोजक राजीव नारायण […]

गया: गया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश-तृतीय एमके राय की कोर्ट ने शनिवार को हथियार व गोली सप्लाइ करने के आरोपित औरंगाबाद के रहनेवाले विकास कुमार और जिले के खुदवां थाने के गैनी गांव के रहनेवाले दिलीप कुमार गौतम की जमानत याचिका खारिज कर दी. अभियोजन से अपर लोक अभियोजक राजीव नारायण और बचाव पक्ष से अधिवक्ता अरुण कुमार व आशुतोष कुमार ने बहस की.

जानकारी के अनुसार, 29 सितंबर, 2013 को गया शहर स्थित स्टेशन रोड में एसटीएफ व कोतवाली थाने की पुलिस ने छापेमारी कर दो युवकों को पकड़ा. पकड़े गये युवकों में औरंगाबाद के गैनी गांव के दिलीप कुमार गौतम व मुंगेर जिले के कल्याणचक गांव के रहनेवाले सज्जाद हुसैन को छह रिवॉल्वर, 60 गोली, 50 हजार रुपये व एक मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा था. इस मामले में कोतवाली इंस्पेक्टर शशि भूषण सिंह ने उक्त दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

इसी दिन औरंगाबाद स्थित एक गन दुकान व उसके दुकानदार के अन्य ठिकानों पर छापेमारी हुई थी. इस दौरान पुलिस ने अवैध रूप से हथियार व गोली की सप्लाइ करने के मामले का खुलासा किया था. इधर, गया शहर में पकड़े गये दिलीप कुमार गौतम ने हथियार व गोली की सप्लाइ मामले में विकास कुमार का नाम लिया था. पुलिस ने औरंगाबाद के विकास को गिरफ्तार कर दो अक्तूबर, 2013 को गया सेंट्रल जेल में बंद किया था.

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