हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को उम्रकैद
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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गया : गया जिले के टिकारी थाना क्षेत्र स्थित हरना गांव में 2012 में एक विधवा की गोली मार कर हत्या व उसकी बेटी पर जानलेवा हमला करने के मामले में एडीजे (छह) की अदालत ने शनिवार को दो अभियुक्तों आनंदी चौधरी उर्फ दारा व मोहन चौधरी उर्फ बृजमोहन को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. […]
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गया : गया जिले के टिकारी थाना क्षेत्र स्थित हरना गांव में 2012 में एक विधवा की गोली मार कर हत्या व उसकी बेटी पर जानलेवा हमला करने के मामले में एडीजे (छह) की अदालत ने शनिवार को दो अभियुक्तों आनंदी चौधरी उर्फ दारा व मोहन चौधरी उर्फ बृजमोहन को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही, अदालत ने 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
जुर्माना नहीं देने पर एक-एक वर्ष की अतिरक्ति सजा भुगतनी पड़ेगी. हरना गांव के ही रहनेवाले दोनों अभियुक्तों को अदालत ने 302, 307, 448, 34 व आर्म्स एक्ट की धारा-27 के तहत दोषी पाया. सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार व दूसरे पक्ष से अधिवक्ता अरुण कुमार ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं.
बेटी के बयान पर दर्ज हुआ था मामला : कोर्ट सूत्रों के अनुसार, जमीन विवाद में टिकारी थाने के हरना गांव में 13 अगस्त, 2012 की रात करीब सात बजे हमलावरों ने स्मिता कुमारी व विधवा मां पर हमला किया था. घटना के वक्त स्मिता अपनी मां के साथ खाना खा रही थी. इसी दौरान उनके घर में आनंदी चौधरी उर्फ दारा चौधरी अपने सहयोगियों के साथ हथियार लेकर घुसा और स्मिता को गोली मार दी.
गोली उसके पैर में लगी. स्मिता की मां गिरजा देवी बीच-बचाव करने आयी, तो दारा चौधरी ने उनके पेट में भी गोली मार दी थी. शोर-गुल होने पर हमलावर मौके से भाग निकले थे. लेकिन, इलाज के दौरान गिरजा देवी की मौत हो गयी थी. इस मामले में स्मिता के बयान पर टिकारी थाने में कांड संख्या 228/12 दर्ज करायी गयी थी.
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