गया : बथानी थाना क्षेत्र के बथानी-धर्मबिगहा टोले में पीट-पीट कर हुई जदयू नेता सुमिरक यादव की हत्या के मामले में आरोपित अतरी की पूर्व विधायक कुंती देवी को गया व्यवहार न्यायालय से गुरुवार को जमानत मिल गयी. लेकिन, हत्या के मामले में कोर्ट ने पूर्व विधायक के विरुद्ध अगले महीने से गवाही शुरू कराने का निर्देश दिया है. कोर्ट सूत्रों के अनुसार, सुमरिक हत्याकांड में पूर्व विधायक के विरुद्ध गवाही तीन अक्तूबर से होगी.
इससे पहले अधिवक्ता शकील अहमद द्वारा न्यायालय में पूर्व विधायक की जमानत की याचिका हेतु प्रे (प्रार्थना) किया गया. कोर्ट ने पूर्व में मिली जमानत को आधार मानते हुए पूर्व विधायक की जमानत याचिका स्वीकृत कर ली. साथ ही, उनके मुकदमे को चार्ज के लिए दफा-302 के तहत स्वीकार भी कर लिया गया. पुलिस ने पूर्व विधायक के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र जमा कर दिया है.
2013 में हुई थी सुमिरक की हत्या
सुमिरक यादव जदयू प्रखंड कार्यकारिणी का सदस्य था. 26 फरवरी, 2013 को वह बथानी बाजार स्थित जदयू कार्यालय को बंद कर अपने घर लौट रहा था. इसी दौरान हथियार से लैस अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी. इस मामले में सुमिरक के भाई विजय यादव ने पूर्व विधायक कुंती देवी, उनके बेटे रंजीत यादव व विवेक यादव समेत रंजीत यादव के साले पंकज यादव के विरुद्ध बथानी थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.