19.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

खुद करें घरों के टैक्स का निर्धारण

गया: नगर निगम में टैक्स असेसमेंट के तहत लोगों को अपने घरों का टैक्स निर्धारण खुद करने का अधिकार दिया गया है. स्व कर निर्धारण प्रणाली के तहत निगम क्षेत्र के लोग अपने घरों को खुद माप कर निगम को अवगत करायेंगे. फॉर्म निगम कार्यालय व टैक्स कलेक्टर से मिलेगा. निगम की ओर से प्रक्रिया […]

गया: नगर निगम में टैक्स असेसमेंट के तहत लोगों को अपने घरों का टैक्स निर्धारण खुद करने का अधिकार दिया गया है. स्व कर निर्धारण प्रणाली के तहत निगम क्षेत्र के लोग अपने घरों को खुद माप कर निगम को अवगत करायेंगे. फॉर्म निगम कार्यालय व टैक्स कलेक्टर से मिलेगा.

निगम की ओर से प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. घर में बाथरूम, पोर्टिको, सीढ़ी द्वारा कवर किये गये क्षेत्र को कर से मुक्त रखा गया है. गैराज में 25 प्रतिशत, गलियारा, रसोई व स्टोर रूम में पचास प्रतिशत व शयन कक्ष में 100 प्रतिशत के हिसाब से कर का निर्धारण किया जायेगा.

शहर को तीन भागों में बांटा गया है. इसमें प्रधान मुख्य सड़क, मुख्य सड़क व अन्य सड़क शामिल हैं. जानकारी के अनुसार, 1977 व 2006 में निगम द्वारा किये गये टैक्स असेसमेंट के खिलाफ काफी संख्या में लोगों ने आपत्ति दर्ज करायी थी. कई मामले अब भी कोर्ट में हैं. इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बार सरकार ने लोगों को खुद अपने घरों का टैक्स निर्धारण करने का अधिकार दिया है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें