दरभंगाः चर्चित रेल ड्राइवर हत्याकांड के दो शातिर अपराधियों को जीआरपी ने शनिवार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की. समस्तीपुर से दोनों को इसके लिए गठित टीम ने दबोच लिया. इसमें समस्तीपुर नगर थाना क्षेत्र के शेखटोली निवासी मो मुस्तफा व मो मोरूउद्दीन उर्फ टीपू शामिल हैं. इन दोनों की जीआरपी इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार की हत्या की साजिश में भी पुलिस को तलाश थी. वहीं 14 मार्च को लहेरियासराय स्टेशन पर युवक की हत्या कर लाश फेंके जाने के मामले में भी इन दोनों के शामिल होने का संदेह है. पुलिस छानबीन कर रही है.
सूत्रों के अनुसार, रेल एसपी के निर्देश पर एक टीम गठित की गयी थी. इसमें डीएसपी संजय झा, इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार व सुरेश कुमार तथा दरभ्ांगा जीआरपी थानाध्यक्ष धनंजय कुमार व समस्तीपुर रेल थाना अध्यक्ष शामिल थे. दोनों की गिरफ्तारी शनिवार की सुबह गुप्त सूचना पर उनके घर से हुई. थानाध्यक्ष धनंजय कुमार के अनुसार सीतामढ़ी के युवक की चलती ट्रेन में हत्या कर लाश फेंके जाने के मामले में भी इन दोनों की संलिप्तता दिख रही है. छानबीन के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पायेगा. बता दें कि वर्ष 2011 में 14 मार्च को समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर रेलखंड पर लिच्छवी एक्सप्रेस में सवार डीजल लॉबी के ड्राइवर जितवारपुर, समस्तीपुर निवासी राजेंद्र राय की अपराधियों ने हत्या कर दी थी.
इसमें पांच अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था. इसके बाद जमानत पर छूटे एक अपराधी ने दरभंगा जीआरपी थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार की हत्या का प्रयास किया. हथियार के साथ पहुंचे अपराधियों ने 13 अक्टूबर 2013 की रात थानाध्यक्ष के रेलवे क्वार्टर में आग लगा दी. मुख्यालय से बाहर रहने के कारण श्री कुमार बच गये. इसके बाद अपराधी ने फोन पर फिर से धमकी दी. इस मामले में लाइनर की भूमिका निभाने वाले दो लोगों को पांच फरवरी को गिरफ्तार भी किया गया. पुलिस ने इस मामले की जांच को टीम गठित कर दी.
लूटपाट मामले में दोषी को दस साल की सजा
दरभ्ांगा. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसपी पांडेय की अदालत ने घर में घुसकर लूटपाट करने के एक मामले में जाले थाना क्षेत्र के कछुआ निवासी पवन मिश्र एवं संजय दास को भादवि की धारा 395 के तहत दस वर्ष की सजा एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अदालत ने इस मामले में एक अन्य आरोपी अंजनी ठाकुर को रिहा करने का आदेश दिया है. इस मामले में अदालत में सत्रवाद संख्या 15/88 चल रहा था.