दरभंगा : सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सदर प्रखंड की कंसी पंचायत के मुखिया पद पर विभा देवी बनी रहेंगी. उक्त निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आवेदक की ओर से दाखिल आइए नंबर 3/4 – 2016 में विपक्षी द्वारा दायर स्पेशल लिभ अपील ( सी ) न0 ( एस ) 32880 – 32881 / 2016 में 18 नम्बर 2016 को पारित निर्णय के संबंध में सुस्पष्ट आदेश पारित किया है. उच्चतम न्यायालय ने 15 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई के बाद दोनों पक्षों को यथा स्थिति बहाल रखते हुए आदेशित किया है कि विभा देवी कंसी पंचायत के मुखिया पद पर बनी रहेंगी. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई हेतु 14 फरवरी की तिथि निर्धारित की है. साथ ही अदालत ने नोटिस निर्गत करने का आदेश पारित किया है.
विदित हो कि कंसी पंचायत के मुखिया पद के निर्वाचन के वाद परिणाम में धांधली की शिकायत को ले पराजित मुखिया प्रत्याशी उषा देवी न्यायालय की शरण में गयी. विवाद को लेकर दाखिल याचिका में 18 अक्टूबर 2016 को पटना हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एकबाल अहमद अंसारी और चक्रधारी शरण सिंह के डिभीजन बेंच के निर्णय के विरुद्ध उषा देवी ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी.