दो को आजीवन कारावास

Published at :15 Jun 2016 1:33 AM (IST)
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दो को आजीवन कारावास

दरभंगा : दरभंगा व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजित कुमार सिंहा की अदालत ने हत्या के मामले मेंं सदर थाना क्षेत्र के छोटाईपट्टी निवासी शीतल दास व घनश्याम दास को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. दोनों दोषी को भादवि की धारा 302, 34 में दोषी पाते […]

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दरभंगा : दरभंगा व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजित कुमार सिंहा की अदालत ने हत्या के मामले मेंं सदर थाना क्षेत्र के छोटाईपट्टी निवासी शीतल दास व घनश्याम दास को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. दोनों दोषी को भादवि की धारा 302, 34 में दोषी पाते हुए यह सजा सुनायी गयी है. इसके अतिरिक्त बीस बीस हजार रुपये अर्थदंड भी किया है.

जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा दोनों अभियुक्तों को भुगतनी होगी. दोनों अभियुक्त घटना के समय से ही न्यायिक हिरासत में हैं. मामले में अभियोजन की ओर से एपीपी अनिल कुमार प्रसाद ने बहस किया. श्री प्रसाद के अनुसार मृतक की पत्नी चुनचुन देवी के बयान पर 19 अगस्त 2014 को सदर थाना में कांड संख्या 313/14 दर्ज कराया गया था. दर्ज प्राथमिकी में मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया था

कि दोनों आरोपी 18 अगस्त 14 को कृष्णाष्टमी की रात 10.30 बजे उसके पति जितेंद्र सिंह को घर से बुलाकर ले गया. तथा उसे शराब पिलाकर स्कूल के पीछे खेत में ले जाकर गला दबाकर हत्या कर दी. आरोप गठन होने के बाद अभियोजन की ओर से कुल 8 गवाहों ने गवाही दी.

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