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पंचायत चुनाव. आरक्षण कोटि की सीट से लड़ने वाली महिलाओं के लिए नया नियम, कई प्रत्याशी वापस लौटे

महिलाओं को देना होगा मायके का जाति प्रमाण पत्र बहेड़ी : पंचायत प्रतिनिधियों के नामांकन के चौथे दिन मंगलवार को कई महिला सदस्य अपने मायके की जाति प्रमाण पत्र के बिना वगैर नामांकन किये खाली हाथ लौट गयी. बीडीओ अभिलाषा कुमारी शर्मा के इस आदेश के बाद प्रत्याशियों की मुसीबत काफी बढ गयी है.आरक्षित सीट […]

महिलाओं को देना होगा मायके का जाति प्रमाण पत्र

बहेड़ी : पंचायत प्रतिनिधियों के नामांकन के चौथे दिन मंगलवार को कई महिला सदस्य अपने मायके की जाति प्रमाण पत्र के बिना वगैर नामांकन किये खाली हाथ लौट गयी. बीडीओ अभिलाषा कुमारी शर्मा के इस आदेश के बाद प्रत्याशियों की मुसीबत काफी बढ गयी है.आरक्षित सीट पर नामांक न करने के लिए आने वाली महिला उम्मीदवारों की जाति प्रमाण पत्र उनकी मायके से लाने के बाद ही नामांकन स्वीकार करने की सूचना के कारण पघारी की पंस पद की बबिता देवी सहित कई प्रत्याशी खाली हाथ लौट गयी.
इस प्रखंड की प्रमुख मुन्नी देवी की जाति को लेकर विचाराधीन विवाद के बाद प्रशासन की नींद नामांकन दाखिल के चौथे दिन खुली. इंजीनियर दोहरे हत्या काण्ड में न्यायिक हिरासत में बंद मुन्नी देवी की जाति के मामले का निष्पादन नही होने के कारण देर से प्रशासन की नींद खुली तो उन्होंने आरक्षित सीट पर लड़ने के इच्छुक महिला प्रत्याशियों को अपनी मायके से जाति प्रमाण पत्र के बिना नामांकन पत्र लेने से मना कर दिया है.
राज्य निर्वाचन आयोग के हवाले से थ्री इन वन प्रभार संभाल रही सहायक समाहर्ता की ओर से जारी सूचना के अनुसार बांकी बचे दो दिनों में आरक्षित सीट पर उन्ही महिला प्रत्याशियों का नामांकन स्वीकार किया जायेगा, जिनके पास मायके की प्रखंड से जारी जाति प्रमाण पत्र रहेगी. संवीक्षा के दिन भी अभी तक नामांकन कर चुकी प्रत्याशियों को मायके की जाति प्रमाण पत्र नही लाने पर उनकी उम्मीदवारी रद हो जायेगी.

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