महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए हैं कड़े कानून हेल्पलाइन नंबर 181 पर करें फोन कॉल, पायें सहायता जिला स्तर पर कार्यरत है महिला हेल्पलाइन फोटो संख्या- 13 व 14परिचय- दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करते प्रभारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विद्यासागर पांडेय व अन्य एवं उपस्थित लोग दरभंगा. महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए कानून में कड़े प्रावधान किये गये हैं. अत्याचार पीडि़त महिला की मदद के लिए कई स्तर पर विभिन्न सेलों का गठन है जो अपने-अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं. महिला विकास निगम एव ंराज्य विधिक सेवा प्राधिकार के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को पारा लीगल स्वयंसेवकों का जेंडर एवं महिला हिंसा के रोकथाम विषय पर आयोजित कार्यक्रम में उद्घाटन के बाद प्रभारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने यह बातें कही. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के मध्यस्थता केंद्र, व्यवहार न्यायालय में आयोजित इस कार्यक्रम मंे सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष श्री श्रीवास्तव ने कहा कि घरेलू हिंसा से पीडि़त महिलाओं के लिए हेल्पलाइन में शिकायत की जगह निर्धारित है. महिला थाना भी इस दिशा में काम कर रही है. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीस-सह- अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकारने महिलाओं से संबंधित कानूनों की जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यों एवं इसके तहत दिये जाने वाले सुविधाओं के बारे में बताया. प्राधिकार के सचिव विनोद कुमार गुप्ता ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के बारे में विस्तार पूर्वक बताया. कार्यक्रम में आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए महिला विकास निगम के जिला परियोजना प्रबंधक राजीव रंजन ने निगम द्वारा महिला के हित में चलायी जा रही योजनाओं, उनके कानूनी प्रावधानो एवं महिलाओं को सहायता पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी महिला हेल्पलाईन 181 के बारे में बताया. उन्होने महिला हिंसा के रोकथाम एवं महिलाओं को सहायता देने के लिये जिला में संचालित महिला हेल्पलाईन के बारे में बताया. उन्होंने उपस्थित प्रतिभागियों से कहा कि महिला हेल्पलाइन के माध्यम से तात्कालिक सहायता पहुंचाते हुए उनके समस्याओं का समाधान किया जाता है. हिंसा एवं समस्याओं से ग्रसित महिलाओं को हेल्पलाइन से जोड़कर उनके समस्याओं का निराकरण कराने में पारा लीगल स्वयं सेवको की अहम भूमिका हो सकती है. तकनीकी सत्र के दौरान पटना से आये प्रशिक्षक सुधा एवं किरण कुमारी ने घरेलू हिंसा से महिलाओें का संरक्षण अधिनियम 2005, विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987, बिहार पीडि़त प्रतिकार स्कीम 2014 तथा जेंडर विभेदीकरण महिला संरक्षण पदाधिकारी के कर्त्तव्यों एवं घरेलू हिंसा से पीडि़त महिलाओं को सहायता दिलाने में पारा लीगल स्वयं सेवकों की भूमिका के बारे में बताया .कार्यक्रम में उपस्थित निगम के पदाधिकारी प्रेम प्रकाश ने निगम द्वारा संचालित योजनाओं महिला हेल्प लाईन, अल्पावास गृह, सामाजिक पुनर्वास कोष इत्यादि के बारे में जानकारी दी. खुले सत्र के दौरान हेल्पलाइन की परियोजना प्रबंधक -सह- महिला संरक्षण कार्यक्रम पदाधिकारी अजमतुन निशा द्वारा महिला हेल्प लाइन के कायार्ें एवं प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी.कार्यक्रम में जिले के सभी पारा लीगल स्वयंसेवक, जिला विधिक सेवा प्रधिकार, दरभंगा के सभी सहयोगी एवं महिला हेल्पलाईन के पैनल अधिवक्ता की भागीदारी रही. संवेदीकरण कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों के द्वारा घरेलू हिंसा नहीं करने, नहीं होने देने एवं उनके बचाव के लिये शपथ लिया. धन्यवाद ज्ञापन हेल्पलाइन की परियोजना प्रबंधक अजमतुन निशा के द्वारा दिया गया.
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महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए हैं कड़े कानून
महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए हैं कड़े कानून हेल्पलाइन नंबर 181 पर करें फोन कॉल, पायें सहायता जिला स्तर पर कार्यरत है महिला हेल्पलाइन फोटो संख्या- 13 व 14परिचय- दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करते प्रभारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विद्यासागर पांडेय व अन्य एवं उपस्थित लोग दरभंगा. […]
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