दरभंगा : वाहनों के दुरुस्ती की जांच करनेवाली कंपनी के प्रमाण पत्र के बाद उसपर एमवीआइ के हस्ताक्षर को अनिवार्य कर दिया गया है. परिवहन विभाग के प्रधान सचिव ने इस आसय की अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना में मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 56 के अंतर्गत परिवहन विभाग के निबंधन पदाधिकारी द्वारा केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989 के नियम 63 के तहत निर्गत प्राधिकार पत्र की जांच प्राधिकृ त टेस्टिंग स्टेंशन पर की गयी थी. प्राधिकार पत्र प्राप्त नीजी स्टेशनों की समीक्षा में प्राप्त शिकायतों के बाद विभाग ने यह निर्णय लिया है. अब वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट पर एमवीआइ का हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिया गया है.
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फिटनेस सर्टिफिकेट पर एमवीआई का दस्तखत जरुरी
दरभंगा : वाहनों के दुरुस्ती की जांच करनेवाली कंपनी के प्रमाण पत्र के बाद उसपर एमवीआइ के हस्ताक्षर को अनिवार्य कर दिया गया है. परिवहन विभाग के प्रधान सचिव ने इस आसय की अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना में मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 56 के अंतर्गत परिवहन विभाग के निबंधन पदाधिकारी द्वारा केंद्रीय […]
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