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हत्या के मामले में दो दोषी करार, सजा कल
दरभंगा : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद पांडेय की कोर्ट ने सोमवार को सत्रवाद संख्या 180/95 में एपीएम थाना क्षेत्र के पतोर निवासी पारसनाथ मिश्र एवं नंद कुमार मिश्र को भादवि की धारा 302 में दोषी करार दिया है. वहीं दोनों का बंधपत्र खंडित करते हुए मंडल कारा दरभंगा भेज दिया है. सजा के […]
दरभंगा : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद पांडेय की कोर्ट ने सोमवार को सत्रवाद संख्या 180/95 में एपीएम थाना क्षेत्र के पतोर निवासी पारसनाथ मिश्र एवं नंद कुमार मिश्र को भादवि की धारा 302 में दोषी करार दिया है. वहीं दोनों का बंधपत्र खंडित करते हुए मंडल कारा दरभंगा भेज दिया है.
सजा के बिन्दु पर सुनवायी 27 मई को तिथि मुकर्रर की गयी है. इसी मामले के आरोपी बौआ झा, शिवबालक मिश्र, विजेन्द्र मिश्र, महेन्द्र मिश्र, रविता मिश्र, ढेरी मिश्र, जगदीश मिश्र, दामोदर मिश्र, एवं उपेन्द्र मिश्र को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया है.
अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे एपीपी चमक लाल पंडित ने बताया कि 3 अगस्त 1990 की रात सभी अभियुक्तों ने पतोर गांव में रामेश्वर मिश्र को उनका भतीजा शिवशंकर मिश्र ने 18 कट्ठा जमीन अपने पत्नी के नाम पर निबंधित दानपत्र बनवा लिया था. जब इसकी जानकारी फरीकों को हुई तो आनन फानन में रात में ही रामेश्वर मिश्र को जहर की सुई दिलवाकर उसकी हत्या कर दी थी .
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